नई दिल्लीPublished: Feb 05, 2021 06:35:17 pm
विकास गुप्ता
पूरा होगा घर का सपना...
- 1.5 लाख रुपए की होगी अतिरिक्त बचत, पटरी पर सेक्टर के लौटने की उम्मीद।
- रुपये 3.5 लाख तक कर छूट हो जाएगी होम लोन पर।
- 7 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत पर आ जाएगी ब्याज दर।
- 40 लाख के लोन पर मासिक किस्त करीब 26,000 रुपए।
नई दिल्ली । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किफायती घर खरीदने पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया है। इसके लिए घर की कीमत अधिकतम 45 लाख होनी चाहिए। इस लाभ को पाने के लिए पहले से कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सस्ते घर खरीदारों को आयकर की धारा 80 ईईए के तहत ब्याज अदाएगी पर कर छूट मुहैया कराई जाएगी। यह कर छूट होम लोन के ब्याज के भुगतान पर मिलने वाली 2 लाख रुपए के डिडक्शन से अलग है। इस तरह खरीदार 3.5 लाख तक कर छूट का लाभ ले सकते हैं।