यह भी पढ़ें- संभल: बेकाबू डंपर ने चार वाहनों को मारी टक्कर, साइकिल सवार छात्रा की मौत, दो घायल अभियोजन पक्ष ने बताया कि सिकंदराबाद निवासी मौहम्मद युसूफ ने दामाद फकीरा के खिलाफ थाना खानपुर में दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। युसूफ के मुताबिक, उसकी बेटी गुलशन का निकाह खानपुर के रहने वाले फकीरा के साथ 4 मई 2016 को हुआ था। युसूफ का आरोप था कि ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर गुलशन का उत्पीड़न करते थे। इसी बीच फकीरा ने 23 अक्टूबर 2016 को गुलशन पर केरोसिन डालकर जला दिया गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई और इलाज के दौरान गुलशन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस मामल में सभी सबूतों के आधार पर अदालत ने पति फकीरा को दोषी करार देते हुए 14 साल की कैद की सजा सुनाई है।