scriptदहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को 14 साल की सजा | Husband sentenced to 14 years on charges of killing wife for dowry | Patrika News

दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को 14 साल की सजा

locationबुलंदशहरPublished: Oct 24, 2020 05:37:11 pm

Submitted by:

lokesh verma

Highlights
– बुलंदशहर के जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा
– शादी के छह माह बाद ही जलाकर मार दिया था पत्नी को

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बुलंदशहर. शादी के छह माह बाद ही दहेज के लिए पत्नी पर केराेसिन छिड़कर आग लगाने के मामले में अदालत ने अमम फैसला सुनाया है। जिला अदालत ने पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने के एक मामले में पति को 14 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि सिकंदराबाद निवासी मौहम्मद युसूफ ने दामाद फकीरा के खिलाफ थाना खानपुर में दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। युसूफ के मुताबिक, उसकी बेटी गुलशन का निकाह खानपुर के रहने वाले फकीरा के साथ 4 मई 2016 को हुआ था। युसूफ का आरोप था कि ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर गुलशन का उत्पीड़न करते थे। इसी बीच फकीरा ने 23 अक्टूबर 2016 को गुलशन पर केरोसिन डालकर जला दिया गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई और इलाज के दौरान गुलशन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस मामल में सभी सबूतों के आधार पर अदालत ने पति फकीरा को दोषी करार देते हुए 14 साल की कैद की सजा सुनाई है।
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