दरअसल, मामला औरंगाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां रहने वाली युवती ने 18 मार्च को तहरीर देकर गांव के ही रोहित पुत्र कन्हैयालाल, मोन्टी पुत्र फूल सिंह, विनोद पुत्र रतनपाल की पत्नी का भाई पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं जब पुलिस ने मामले की जांच के दौरान युवती से गहनता से पूछताछ तो उसने बताया कि उसके ताऊ-ताई व मनोज नामक व्यक्ति द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए उसे थाने भेजकर ऐसा मुकदमा दर्ज कराने को कहा गया था।
उधर, युवती के बयानों की वीडियोग्राफी और जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने उसके ताऊ सुन्दर, ताई किरन देवी व मनोज के खिलाफ धारा 195 (झूठी सूचना देना), 120बी (षड्यंत्र रचना), 182 (ऐसे साक्ष्य देना जिससे दूसरे व्यक्ति को क्षति हो रही हो), 211 (अपराधी को अपने संरक्षण में रखना) की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस बाबत एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि भविष्य भी यदि कोई इस तरह का झूठा केस लिखवाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी।