पहले आंचल से दूध पिलाया फिर लाडो को फैंक दिया झाडिय़ो में…जानिए निष्ठुर ममता की ऐसी करतूत जिसने जान ले ली अपनी ही बेटी की
सूचना पर परिवहन विभाग व खनि विभाग की टीमें भी थाने पहुंची। परिवहन विभाग की ओर से एक ट्रॉली पर १३ हजार व खनि विभाग की ओर से कम से कम २५ हजार रुपए जुर्माना करने का प्रावधान है। दोनों विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई। वहीं मंगलवार रात को खनि विभाग, परिवहन विभाग व पुलिस के संयुक्त जांच दल ने फोरलेन पर अवैध रूप से बजरी भरकर ले जा रहे दो ट्रकों को जब्त करने की कार्रवाई की थी।परमिट भी निलंबित
जिला परिवहन अधिकारी धर्मपाल सिंह आसीवाल ने बताया कि बजरी का अवैध रूप से परिवहन करने के मामले में दोनों ट्रकों का परमिट भी एक माह के लिए निलंबित करने की कार्रवाई की है। ऐसे में इन ट्रकों का एक माह तक बिना परमिट परिवहन नहीं हो सकेगा। यदि कहीं पर परिवहन होता पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।