बूंदीPublished: Aug 04, 2020 06:34:28 pm
पंकज जोशी
रात को होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया। इसके तहत वाहनों में अब रेड एंड व्हाइट रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप का सहारा लिया जाएगा।
फिटनेस प्रमाण पत्र लेने से पहले वाहन पर लगाना होगा रेट्रो रिफलेक्टर
फिटनेस प्रमाण पत्र लेने से पहले वाहन पर लगाना होगा रेट्रो रिफलेक्टर
रोड पर रेड एंड व्हाइट रिफ्लेक्टर रात को रोकेंगे हादसे
वाहनों के आगे -पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगाना अनिवार्य
बूंदी. रात को होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया। इसके तहत वाहनों में अब रेड एंड व्हाइट रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप का सहारा लिया जाएगा। वाहनों पर आगे-पीछे सफेद व लाल रंंग की रेट्रो रिफ्लेक्टर पट्यिां लगाई जाएगी। ऐसे में रोड पर फर्राटे से दौड़ते वाहनों का दूर से ही आभास हो जाएगा।
चकाचौंध रोशनी के बीच अक्सर सामने चल रहा वाहन नजर नहीं आता और कई बार दुर्घटना घट जाती। ऐसे में परिवहन विभाग ने इन हादसों को रोकने के लिए कदम उठाया। गाडिय़ों में रेट्रो रिफ्लेक्टर लगने से हादसों में कमी आएगी। विभाग ने विशेष मापदंड वाली पट्टी लगाने के निर्देश जारी किए। इसके लिए रिफ्लेक्टर बनाने वाली तीन कम्पनियों को अधिकृत किया गया। पट्टी लगाने के बाद इसका बिल अटैच करने पर ही वाहन की फीटनेस हो सकेगी। वाहन मालिकों को अब वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र लेने से पहले वाहन पर रेट्रो रिफलेक्टर पट्टी लगवानी होगी। पट्टी लगाने वाली एजेंसी से अधिकृत कंपनी के तीन प्रमाण पत्र जारी होंगे। इसमें वाहन के नंबर आदि की जानकारी अंकित होगी। उसकी एक कॉपी संबंधित एजेंसी, दूसरी वाहन मालिक व तीसरी परिवहन कार्यालय में जमा होगी। इसके बाद ही परिवहन विभाग में वाहन का फिटनेस हो पाएगा।
हादसों को कम करने का प्रयास
अधिकांंश वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे होने के कारण रात में हादसे का शिकार हो जाते है। ऐसे में रिफ्लेक्टर लगा होने पर दूर से वाहन नजर आ जाएगा। जिससे हादसा होने की आशंका कम हो जाएगी।
मात्र खानापूर्ति की जा रही
पूर्व में जारी आदेश में कुछ संसोधन कर अधिसूचना जारी समस्त प्रादेशिक व जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि सार्वजनिक मार्गों पर संचालित अधिकतर वाहनों पर रेट्रो रिफलेक्टिव टेप या तो लगी ही नहीं। लगी तो निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं लगी। जिसे मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। परिवहन आयुक्त ने इसे गंभीर मानते हुए कहा कि इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि केंद्र सरकार की अधिसूचना एवं विभागीय आदेशों की पालना नहीं की जा रही।
निर्धारित किए पट्टी लगाने के मापदंड
परिवहन विभाग की ओर से रिफ्लेक्टर लगाने के मापदंड तय किए गए। इसके तहत परिवहन वाहनों पर आगे की ओर से सफेद व पीछे की ओर लाल रंग की पट्टी लगनी अनिवार्य होगा। पट्टी की साइज वाहन की क्षमता व साइज के अनुसार लगाई जाएगी। 3.5 टन से अधिक व 7.5 टन से कम भार वाहनों पर न्यूनतम 20 मिलीमीटर चौड़ाई की पट्टी लगेगी, वहीं 7.5 टन से अधिक भार वाहन पर 50 मिलीमीटर चौड़ाई की पट्टी लगेगी। वाहन के पीछे आउटलाइन पट्टी चिपकाई जाएगी।
सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। रिफ्लेक्टर लगाने के मापदंड तय किए गए। इसके तहत परिवहन वाहनों पर आगे की ओर से सफेद व पीछे की तरफ लाल रंग की रेट्रो रिफलेक्टर पट्टी लगानी अनिवार्य होगा।
सुधीर बंसल, जिला परिवहन अधिकारी, बूंदी