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सड़क दुर्घटना में दो या दो से अधिक घायल और मृत्यु होने पर पुलिस, परिवहन विभाग व संंबंधित रोड एजेंसी घटना स्थल का विश्लेषण कर सात दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यही नहीं जिले के सबसे अधिक दुर्घटना वाले चिह्नित ब्लैक स्पॉट के कारणों की रिपोर्ट संबंधित विभाग जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक को देंगे। एनएचएआई से समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध कट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरीलाल, जिला परिवहन अधिकारी भागचंद कर्मचंदानी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी पवन सोलंकी, एनएच-52 के प्रोजेक्ट मैनेजर दशरथ सिंह व अशोक जांगिड़, एनएच 148 डी के मनोज कुमार व अखलेश सिंह आदि मौजूद रहे।
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500 मीटर पर नहीं होगा शराब का ठेका
पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्धारित सीमा 500 मीटर के नजदीक कोई शराब ठेका नहीं हो। ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई करने व मवेशियों पर रिफलेक्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। वाहन चलाते समय हेलमेट व शीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने व गलत दिशा में वाहन चालकों के खिलाफ कारवाई की जाए।