बूंदीPublished: Apr 04, 2020 09:33:20 pm
पंकज जोशी
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान आमजन को किसी तरह की परेशानी नहीं आए और उन्हें आवश्यक सामग्री सुचारू रूप से मिले इसके लिए जिला मजिस्टे्रट ने निर्देश जारी किए।
आवश्यक खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानें बंद नहीं रखें
आवश्यक खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानें बंद नहीं रखें
– लॉकडाउन : जिला कलक्टर ने जारी किए निर्देश
बूंदी. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान आमजन को किसी तरह की परेशानी नहीं आए और उन्हें आवश्यक सामग्री सुचारू रूप से मिले इसके लिए जिला मजिस्टे्रट ने निर्देश जारी किए।
जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने आवश्यक खाद्य सामग्री बेचने वाले, आटा, दाल व खाद्य तेल की मिलों की मिलों को लॉकडाउन अवधि में खुला रखने के निर्देश दिए।इस संबंध में सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, प्रबन्धक रीको इन्डस्ट्रीयल एरिया, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, जिला रसद अधिकारी, जिला श्रम कल्याण अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक, आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को पालना सुनिश्चित कराने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी आटा, दाल व खाद्य तेल मिल मालिक को परेशानी आए तो वह सीधे अधिकारियों से सम्पर्क करें।
एक माह का नहीं मांगें मकान किराया
कारखानों, दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिक, कार्मिकों एवं विद्यार्थियों से मकान मालिक एक माह का किराया नहीं मांगें। कोई भी मकान मालिक इस दौरान जबरदस्ती अथवा बलपूर्वक किसी को मकान खाली कराने के लिए नहीं करें। यदि ऐसा होता पाया गया तो प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
पूरे माह का मानदेय दें
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में स्थित समस्त कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों के मालिक आने अधीन किसी भी कार्मिक, श्रमिक को इस दौरान उसके कार्य से नहीं हटाएंगे। लॉकडाउन की अवधि के दौरान किसी भी कार्मिक, श्रमिक को दिया जाना वाला दैनिक भत्ता, वेतन इत्यादि में कटौती नहीं करेंगे।भुगतान की यह व्यवस्था लॉकडाउन की समाप्ति के तीन दिवस बाद तक प्रभावी रहेगी।