बूंदीPublished: Nov 26, 2020 06:30:20 pm
पंकज जोशी
आपको अब लाइसेंस और आरसी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी हां! परिवहन विभाग में अब सुविधा मिल सकेगी। या यों कहे कि परिवहन कार्यालय में बनाए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) अब डाक या स्पीड पोस्ट के जरिए नहीं मिलेगी। कार्यालय ही इसकी व्यवस्था करेगा।
लाइसेंस और आरसी के लिए डाकिए की राह नहीं ताकनी होगी
लाइसेंस और आरसी के लिए डाकिए की राह नहीं ताकनी होगी
डाक विभाग नहीं भेजेगा लाइसेंस और आरसी, कार्यालय में मिलेंगे
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव ने जारी किए आदेश
व्यवस्थाओं में किया बदलाव
बूंदी. आपको अब लाइसेंस और आरसी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी हां! परिवहन विभाग में अब सुविधा मिल सकेगी। या यों कहे कि परिवहन कार्यालय में बनाए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) अब डाक या स्पीड पोस्ट के जरिए नहीं मिलेगी। कार्यालय ही इसकी व्यवस्था करेगा।
डाक से लाइसेंस पहुंचने में होने वाली देरी और गलत पते पर मिलने की शिकायतों को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने इस व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए थे। ऐसे में अब वापस पुरानी व्यवस्था की तरह आरटीओ कार्यालय पर ही यह सब उपलब्ध होंगे। इसके पहले लाइसेंस और आरसी आवेदकों के घर भेजने की व्यवस्था डाक विभाग को सौंपी गई थी।
गत दिनों वीसी के जरिए सभी आरटीओ और डीटीओ से परिवहन मंत्री ने कहा था कि डाक विभाग से घर-घर भिजवाए जा रहे आरसी और लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म किया जाए। जिन आवेदकों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया, उनके लाइसेंस और आरसी के लिए उनको परिवहन विभाग जाना होगा। परिवहन मंत्री के आदेश के बाद परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पडं़ेगे
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) पर बनने वाले लाइसेंस या आरसी को आवेदक के निर्धारित पते पर डाक से भेजने की सुविधा की शुरू की थी। यह सुविधा इसलिए शुरू की थी, ताकि लाइसेंस बनवाने या आरसी बनवाने के बाद आवेदक को उसे लेने के लिए आरटीओ कार्यालय के दुबारा चक्कर नहीं काटने पडं़ेगे, लेकिन योजना धीरे-धीरे लोगों के लिए जी का जंजाल बनती चली गई। आवेदकों के तीन-तीन माह तक घरों में लाइसेंस व आरसी नहीं पहुंचने से उनको बार-बार परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, लेकिन आवेदकों के पास देरी व गलत पते पर पहुंचने की शिकायतों के बाद आदेश जारी कर बदलाव किया गया।
देरी से पहुंचने की लगातार मिल रही थी शिकायतें
डाक से आरसी व लाइसेंस घरों तक पहुंचाने की सुविधा तो शुरू कर दी, लेकिन यह सुविधा कई लोगों के लिए परेशानी बन गई। लाइसेंस बनने के बाद जब आरटीओ कार्यालय से इसे डाक के जरिए भेजा जाता था, तब वह या तो समय पर नहीं पहुंचती या गलत पते पर पहुंच जाती थी। इसको लेकर विभाग में कई शिकायतें भी आने लगी थी। लेकिन अब विभाग ने इस व्यवस्था को बंद करते हुए आरसी व लाइसेंस संबंधित आरटीओ कार्यालय पर ही उपलब्ध करवाने के आदेश दिए।
आवेदन में अंकित होगी इच्छा
वाहन पंजीयन के आवेदन में ही वाहन स्वामी को यह लिखना होगा कि पंजीयन प्रमाण पत्र वह कार्यालय से ही प्राप्त करेगा। इसके अलावा अगर आवेदन में अंकित नहीं किया तब भी आवेदक अगर अपना पहचान पत्र बताएगा तो उसे वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। अगर कोई आवेदक पहचान पत्र साथ नहीं लाएगा, तो उसे वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और विभाग की ओर से डाक से भी भेज दिया जाएगा।
दलालों से छुटकारा पाने के लिए हुई थी शुरुआत
वाहन मालिकों को वाहनों के आरसी और वाहन चलाने के लिए लाइसेंस को बनाने के लिए दलालों से बचाने के लिए डाक विभाग के जरिए आवेदक के घर तक रजिस्टर्ड डाक की ओर से भेजे जाने की व्यवस्था शुरू की गई थी, मगर विभाग की ओर से आवेदकों के लिए शुरू की गई यह योजना आवेदकों के लिए दुविधा बनती गई। आवेदन करने के तीन-तीन महीने तक पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी और चालक का लाइसेंस नहीं मिल पा रहा। जिससे आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा।
अब वाहन स्वामी को वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन कार्यालय से ही मिलेगा। डाक विभाग से घर भेजने की शुरू की गई योजना को बंद कर दिया गया। व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया।
सुधीर बंसल, जिला परिवहन अधिकारी, बूंदी