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सरकारी कर्मचारी व आयकरदाता नहीं उठा सकेंगे ‘मोक्ष कलश यात्रा’ का लाभ

locationबूंदीPublished: Oct 28, 2020 07:16:19 pm

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ‘मोक्ष कलश यात्रा’ बस में अब सरकारी कर्मचारी व आयकर दाता लाभ नहीं उठा सकेंगे।

सरकारी कर्मचारी व आयकरदाता नहीं उठा सकेंगे ‘मोक्ष कलश यात्रा’ का लाभ

सरकारी कर्मचारी व आयकरदाता नहीं उठा सकेंगे ‘मोक्ष कलश यात्रा’ का लाभ

सरकारी कर्मचारी व आयकरदाता नहीं उठा सकेंगे ‘मोक्ष कलश यात्रा’ का लाभ
रोडवेज मुख्यालय ने जारी किए आदेश, बदली गाइड लाइन
हरिद्वार के लिए संचालित हो रही रोडवेज की स्पेशल बस सेवा
बूंदी. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ‘मोक्ष कलश यात्रा’ बस में अब सरकारी कर्मचारी व आयकर दाता लाभ नहीं उठा सकेंगे। जी हां! सरकार ने हरिद्वार परिजनों की अस्थि विसर्जन के लिए दोनों के नि:शुल्क यात्रा का लाभ उठाने पर रोक लगा दी, यानि इस योजना में आयकरदाता एवं सरकारी कर्मचारियों को छोडकऱ अन्य व्यक्त लाभ ले सकेंगे। पात्रता के इतर लाभ लेने पर किराया राशि लौटाने के साथ ही जुर्माना भरना पड़ेगा। इस संबंध में रोडवेज ने पत्र जारी कर सभी मुख्य प्रबंधकों को पालना के निर्देश दिए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान परिजनों की अस्थियां लेकर हरिद्वार जाने के लिए रोडवेज ने स्पेशल बस सेवा शुरू की थी। मोक्ष कलश यात्रा के तहत ऑनलाइन पंजीयन करवाने के बाद एक कलश के साथ अधिकतर दो जनों को हरिद्वार जाने की अनुमति दी। पात्रता के इतर लाभ लेने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया। गलत सूचना देकर नि:शुल्क यात्रा का लाभ लेने वाले यात्रियों से किराया वसूली के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार ने कोविड-19 के कारण परिवहन साधनों का संचालन सुचारू नहीं होने पर अस्थियों का यथासमय विसर्जन कराने के लिए यह सुविधा शुरू की थी। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसका लाभ आयकरदाता और सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं होगा। यात्रियों को निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन करायाना होगा।
ऑनलाइन कराना होगा टिकिट
हरिद्वार के लिए जाने वाले यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुंकिग करवाना होगा। पंजीकृत यात्रियों को यात्रा के संबंध में रोडवेज की ओर से मोबाइल पर सूचना दी जाएगी। इसके तहत आने-जाने की बुकिंग एक साथ ही करनी होगी तथा यात्रियों को उसी वाहन से वापस आना होगा। इनको हरिद्वार में रुकने की अनुमति नहीं रहेगी।
देना होगा मृत व्यक्ति का विवरण
आदेश के अनुसार पंजीयन के समय मृत व्यक्ति के बारे में पूरा विवरण देना होगा। इनसे संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां अस्थि कलश लेकर जाने वालों को अपने साथ रखनी होगी। एक बस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अधिकतम 23 कलश के साथ 46 यात्री बैठ सकेंगे। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन व पूजा से जुड़़ा कार्य अस्थि कलश लेकर जाने वालों को स्वयं करना होगा। इसके साथ ही यात्रा के दौरान मास्क पहना अनिवार्य होगा। मास्क पहने बिना प्रवेश वर्जित होगा।
रोडवेज मुख्यालय की ओर से इस संंबंध में पत्र मिल गया। इस योजना के तहत अब नि:शुल्क मोक्ष कलश यात्रा में आयकरदाता एवं सरकारी कर्मचारियों को छोडकऱ अन्य सभी व्यक्ति लाभान्वित हो सकेंगे।
रीनू देवड़ा, मुख्य प्रबंधक, बूंदी आगार रोडवेज

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