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कारागृह में अब बंदियों की मुलाकात हुई ‘अनलॉक’

locationबूंदीPublished: Nov 12, 2021 06:49:21 pm

दो वर्ष से जेलों में बंद कैदियों से परिजनों की मुलाकात को प्रदेश सरकार ने अब अनलॉक कर दिया। परिजन अब फिर से जेल में आकर अपने परिचित कैदियों से फेस टू फेस मिल सकेंगे। इस मामले को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था।

कारागृह में अब बंदियों की मुलाकात हुई ‘अनलॉक’

कारागृह में अब बंदियों की मुलाकात हुई ‘अनलॉक’

कारागृह में अब बंदियों की मुलाकात हुई ‘अनलॉक’
राजस्थान पत्रिका की खबर का हुआ असर
कारागार महानिदेशक एवं महानिरीक्षक ने जारी किए आदेश
बूंदी. दो वर्ष से जेलों में बंद कैदियों से परिजनों की मुलाकात को प्रदेश सरकार ने अब अनलॉक कर दिया। परिजन अब फिर से जेल में आकर अपने परिचित कैदियों से फेस टू फेस मिल सकेंगे। इस मामले को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। 8 नवम्बर के अंक में ‘सबकुछ हो गया अनलॉक, कारागृह में मुलाकात अब भी लॉक’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई। मामला मुख्यमंत्री कार्यालय और कारागार महानिदेशक एवं महानिरीक्षक तक पहुंचा। इस पर आदेश जारी कर गुरुवार से मुलाकात शुरू करा दी गई। उक्त आदेश के बाद अब परिवारजन अपने जेल में बंद कैदी से कोरोना गाइडलाइन की प्रक्रिया को अपनाकर मिल सकेंगे।
चार दिन किए तय
सप्ताह में चार दिन ही परिजनों की बंदियों से मुलाकात हो पाएगी। इस संबंध में कारागार महानिदेशक एवं महानिरीक्षक भूपेंद्र कुमार दक ने आदेश जारी किए। परिजन बंदियों से शनिवार, रविवार, मंगलवार व बुधवार को मिल सकेंगे। मिलने का समय पहले की तरह 15 मिनट का रहेगा। विचाराधीन बंदी की 15 दिवस में एक बार व दंडित बंदी की माह में एक बार मुलाकात करवाई जाएगी।
दोनों वैक्सीन लगने पर ही होगी मुलाकात
जिला कारागृह में बंद बंदी से मिलने आने वाले व्यक्ति के वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। इसका प्रमाण पत्र जेल प्रशासन को दिखाना होगा। एक बार में बंदी से एक ही परिजन मिल सकेगा। साथ ही मुलाकात कक्ष में आने वाले प्रत्येक बंदी व परिजन के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मुलाकात के बाद कक्ष एवं उपकरण सैनेटाइज होंगे। इसके साथ ही बाहर से बंदियों को सामान देना प्रतिबंधित रहेगा।
कम्प्यूटर बताएगा पात्र है या नहीं
बंदियों से मिलने के लिए परिजनों का पहले कम्प्यूटर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परिजन, मित्र या अन्य व्यक्ति को नाम व पता बताना होगा।
जिला कारागृह में बंदियों से परिजनों की मुलाकात के संबंध में आदेश मिले हंै। सप्ताह में चार दिन शनिवार, रविवार, मंगलवार व बुधवार को तय प्रक्रिया के तहत मुलाकात हो सकेगी।
निरंजन शर्मा, कार्यवाहक जेल उपाधीक्षक, बूंदी

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