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क्वारेंटाइन व्यक्ति को हर 2 घंटे में अपलोड करनी होगी सेल्फी, निर्देशों के उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

locationबूंदीPublished: Apr 05, 2020 07:17:11 pm

कोरोना वायरस (कोविड-19) को महामारी घोषित किए जाने की स्थिति को देखते हुए जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार के आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत अधिसूचना जारी की गई।

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क्वारेंटाइन व्यक्ति को हर 2 घंटे में अपलोड करनी होगी सेल्फी, निर्देशों के उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
बूंदी.कोरोना वायरस (कोविड-19) को महामारी घोषित किए जाने की स्थिति को देखते हुए जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार के आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत अधिसूचना जारी की गई।
जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि अधिसूचना के तहत यदि चिकित्सा जांच में कोई नागरिक कोरोना से संक्रमित पाया गया या लक्षण दिखाई दिए तो वह चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार 14 दिन तक क्वारेनटाइन के लिए निर्धारित स्थान पर रहेगा। संबंधित मोबाइल एप में प्रतिदिन 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रति 2 घंटे में सेल्फी अपलोड करेगा। यदि संबंधित व्यक्ति ने स्थान छोड़ा तो उसके परिवार वाले निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत पुलिस, चिकित्सा विभाग को सूचित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसा नहीं करने पर दण्डात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


बूंदी का भील परिवार कपासन में जंगल की सीमा पर फंसा
-कलक्टर से त्वरित राहत पहुंचाने की मांग
बूंदी. शहर के बीबनवा रोड भीलों का बरड़ा निवासी कजोड़ भील पत्नी व 23 वर्षीय बेटी के साथ लॉकडाउन में कई दिनों से कपासन में फंसा हुआ है।वहां पर कोई सुविधा नहीं मिल रही।रात को ऐसे स्थान पर सोना पड़ रहा है जहां सुनसान जंगल है।इस मामले में शनिवार को यहां कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष चर्मेश शर्मा अतिरिक्त जिला कलक्टर से मिले। तब सूचना चित्तौडगढ़़ जिला प्रशासन को भेजी गई।

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