scriptजयपुर सहित 25 रोडवेज आगार के मुख्य प्रबंधक को आदेश जारी | Bundi News, Bundi Rajasthan News, Roadways Aagar, Order issued, Bypass | Patrika News

जयपुर सहित 25 रोडवेज आगार के मुख्य प्रबंधक को आदेश जारी

locationबूंदीPublished: Sep 25, 2021 05:57:57 pm

Submitted by:

Narendra Agarwal

हिण्डोली के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 21 सितंबर को रोडवेज के मुख्य आगार प्रबंधक को आदेश जारी कर जयपुर आगार सहित 25 आगारों की बसें हिण्डोली कस्बे के बस स्टैंड से गुजारने के आदेश जारी किए।

जयपुर सहित 25 रोडवेज आगार के मुख्य प्रबंधक को आदेश जारी

जयपुर सहित 25 रोडवेज आगार के मुख्य प्रबंधक को आदेश जारी

हिण्डोली. हिण्डोली के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 21 सितंबर को रोडवेज के मुख्य आगार प्रबंधक को आदेश जारी कर जयपुर आगार सहित 25 आगारों की बसें हिण्डोली कस्बे के बस स्टैंड से गुजारने के आदेश जारी किए। न्यायालय ने आठ वर्ष बाद प्रतिनिधि वाद पर निर्णय सुनाया। आजादी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 12 हिण्डोली कस्बे के अंदर से गुजर रहा था। वहां से आवाजाही करने वाली सभी बसें पहले कस्बे के बस स्टैंड से रुकती हुई निकलती थी, लेकिन वर्ष 2013 में नेशनल हाइवे 52 बनने के साथ ही बायपास से रोडवेज की बसें निकलने लगी। इस संबंध में हिण्डोली के ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारियों ने स्थानीय प्रशासन व रोडवेज प्रशासन के समक्ष ज्ञापन दिए। उच्चाधिकारियों के निर्देश ेके बाद भी स्थिति जस की तस रही। इस पर जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध जनों व व्यापारियों ने मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर सहित 25 अन्य आगार प्रबंधकों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डोली न्यायालय में रोडवेज बसों के हिण्डोली कस्बे के भीतर से संचालन करवाने के लिए जनहित में एक प्रतिनिधि वाद पेश किया। जिस पर सिविल न्यायालय हिण्डोली ने 21 सितंबर को वाद पत्र स्वीकार कर मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर सहित वाद में पक्षकार बनाए गए अन्य 25 आगार प्रबंधकों को पाबंद करते हुए आदेश पारित किया है। इसमें वे अपनी रोडवेज बसें जिनका नियमानुसार रूट चार्ट हिण्डोली कस्बे के लिए निर्धारित है। उन बसों को कस्बे में निर्धारित प्रत्येक ठहराव बस स्टैंड पर ठहराव के बाद ही निकालें। वादी अधिवक्ता मोहम्मद इलियास व गिरधर सेन की ओर से वाद के समर्थन में न्यायालय के समक्ष पांच गवाहों के बयान करवाए गए एवं 23 दस्तावेज पेश किए गए। उसके बाद न्यायालय ने मुख्य प्रबंधक राजस्थान रोडवेज को आदेश जारी किए।
8 वर्ष बाद मिला न्याय
वादी अधिवक्ता मोहम्मद इलियास ने बताया कि वर्ष 2013 में ऋतुराज पारीक, नरेश सुवालका, नरेंद्र शर्मा सहित अन्य लोगों ने प्रतिनिधि वाद न्यायालय में पेश किया था। जिसमें 8 वर्ष बाद जयपुर सहित 25 आगार प्रबंधकों को आदेश जारी कर कस्बे के बस स्टैंड से बसें निकालने के आदेश जारी किए। इसपर भाजपा मंडल अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, जितेंद्र सिंह हाड़ा, मुकेश सुवालका सहित कई लोगों ने बताया कि कस्बे के बसों के अभाव में की यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। बस चालक व परिचालक कस्बे के बस स्टैंड पर बस का ठहराव होने के बाद भी बसों को बायपास से दौड़ा कर ले जाते थे। अब न्यायालय के आदेश पर यहां पर बसों का निर्धारित ठहराव होगा।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो