बूंदीPublished: Nov 29, 2019 09:25:18 pm
पंकज जोशी
राज्य के मुख्य नगर नियोजक ने नैनवां में गौण मंडी निर्माण के लिए नगरपालिका को आवंटित 50 बीघा भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की सशर्त अभिशंसा कर दी है।
गौण मंडी निर्माण के लिए भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की मिली अभिशंसा
नैनवां. राज्य के मुख्य नगर नियोजक ने नैनवां में गौण मंडी निर्माण के लिए नगरपालिका को आवंटित 50 बीघा भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की सशर्त अभिशंसा कर दी है। मुख्य नगर नियोजक आर.के. विजयवर्गीय ने 19 नवम्बर को अभिशंसा के साथ राज्य सरकार से अनुमोदित कार्रवाई विवरण का आदेश नैनवां नगरपालिका को भेजा है। आदेश में लिखा है कि कस्बे में खसरा नम्बर 1026 में आवंटित भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी एवं वृक्षारोपण पट्टी से वाणिज्यक-थोक व्यापार (कृषि गौण मंडी) में परिवर्तन करने का आवेदन किया था। जिसे नगर विकास न्यास, प्राधिकरण, नगरपालिका क्षेत्रों से सम्बंधित प्रकरणोंके लिए गठित राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति कैठक में रखा था। बैठक में प्रकरण के सम्बंध में अभिशंसा विषयाधीन भूमि का वाणिज्यक-थोक व्यापार (कृषि गौण मंडी) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन दिए जाने का निर्णय लिया।
इन शर्तो की पालना करनी होगी
आदेश में नगरपालिका को आदेशित किया है कि नगरपालिका नैनवां द्वारा विषयाधीन भूमि एवं भू-उपयोग से प्रभावित क्षेत्र का जोनल डवलपमेंट प्यार तैयार की नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृषि उपजमंडी एवं प्रभावित क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ के माध्यम से इनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट करवाया जाए। आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सडक़ के मध्य से नौ मीटर भूमि सडक़ के लिए छोडी जानी अनिवार्य होगी। यह केवल भू-उपयोग की परिवर्तन की अनुमति है। गौण मंडी के लिए प्रस्तावित भूमि पृथक से सक्षम स्तर पर ले आउट अनुमोदन करवाया जाना होगा एवं ले आउट में उक्त उपयोग के लिए आ रहे भारी वाहनों के पार्किंग के प्रवाधान की सुनिश्चता की जाएगी। यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है। इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बंध में प्रमाणपत्र नही माना जाएगा। आवेदित भूमि के निर्विवादित भू-स्वामित्व, पैमाइश, क्षेत्रफल, न्यायिक विवाद या विधिक रोक आदि की जांच तथा टाउनशिप पॉलिसी, भवन, विनियमों के प्रावधानों, ठोस कचरा प्रबंधन व अन्य तत्सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों व निर्देशों आदि के अनुसार कार्रवाई नगरपालिका द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
-मुख्य नगर नियोजक का भू-परिवर्तन अभिशंसा अनुमोदित कार्रवाई विवरण पत्र मिल गया है। आगे की कार्रवाई के लिए स्वायत शासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है।
केसरलाल वर्मा, कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका