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मरीजों व शवों को लाने-ले जाने का अधिक किराया वसूला तो खैर नहीं

locationबूंदीPublished: May 11, 2021 09:10:24 pm

मरीजों या फिर शवों को गांवों, शहर एवं कस्बों से लाने-ले जाने में अब वाहन मालिक मनमानी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने किलोमीटर के हिसाब से किराया निर्धारित कर दिया।

मरीजों व शवों को लाने-ले जाने का अधिक किराया वसूला तो खैर नहीं

मरीजों व शवों को लाने-ले जाने का अधिक किराया वसूला तो खैर नहीं

मरीजों व शवों को लाने-ले जाने का अधिक किराया वसूला तो खैर नहीं
24 घंटे सक्रिय रहने वाला कंट्रोल रूम किया शुरू
बूंदी. मरीजों या फिर शवों को गांवों, शहर एवं कस्बों से लाने-ले जाने में अब वाहन मालिक मनमानी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने किलोमीटर के हिसाब से किराया निर्धारित कर दिया।
निर्धारित से अधिक किराया लेने पर वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए 24 घंटे सक्रिय रहने वाला कंट्रोल रूम शुरू कर दिया, साथ ही सूचना बोर्ड बूंदी जिला चिकित्सालय परिसर में चस्पा कर दिए। अभी मनमानी वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसी के कारण शवों के देर तक चिकित्सालय में पड़े रहने का मामला राजस्थान पत्रिका ने भी प्रमुखता से उजागर किया था।
यह भी ध्यान रखना होगा
कोविड के मरीज एवं शव को लाने -ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट एवं सैनिटाजेशन का व्यय प्रति चक्कर 350 रुपये अतिरिक्त वसूल किया जा सकेगा। एम्बुलेंस तथा शव वाहनों का किराया दोनों तरफ का देय होगा, क्योंकि यह वाहन वापसी यात्रा में उपयोग नहीं लिए जा सकते। ऐसे में 10 किमी से अधिक चलने पर वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त चलने वाली दूरी को दो गुना करने के पश्चात कुल किमी की गणना की जाएगी। किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया नहीं लिया जा सकेगा। वाहनों की धुलाई कराने का कोई चार्ज नहीं लिया जा सकेगा।
अधिक वसूली पर यहां करें शिकायत
बूंदी परिवहन विभाग ने 24 घंटे के लिए प्रभावी कंट्रोल रूम शुरू कर दिया। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक रामसिंह हाड़ा 9413129589, दोपहर 2 से रात 10 बजे तक धनकंवर बायर 9783332188 एवं रात 10 से सुबह 6 बजे तक ऋतुराज वर्मा को 8218601045 नम्बर पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
यह किया किराए का निर्धारण
प्रथम 10 किमी तक 500 रुपये (आना-जाना शामिल)
वैन, मार्शल, मैक्स 12.50 रुपये प्रति किमी
टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि 14.50 रुपये प्रति किमी
अन्य बड़े एम्बुलेंस व शव वाहन 17.50 रुपये किमी
किसी भी एम्बुलेंस संचालक, मालिक या अन्य वाहन मालिक के निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने पर आमजन सीधे जिला परिवहन कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज कराएं।
शिवजीलाल, परिवहन निरीक्षक, परिवहन विभाग, बूंदी

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