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ओवरलोड वाहन दौड़ते नजर आए तो होंगे ब्लैक लिस्टेड

locationबूंदीPublished: Feb 24, 2020 12:26:46 pm

Submitted by:

Narendra Agarwal

अब यदि सडक़ पर खनिज से भरे ओवरलोड वाहन दौड़ते नजर आए तो ब्लैक लिस्टेड होंगे। जी हां!खनि विभाग के सॉफ्टवेयर का परिवहन विभाग के साफ्टवेयर से लिंक कर दिया।

ओवरलोड वाहन दौड़ते नजर आए तो होंगे ब्लैक लिस्टेड

ओवरलोड वाहन दौड़ते नजर आए तो होंगे ब्लैक लिस्टेड

बूंदी. अब यदि सडक़ पर खनिज से भरे ओवरलोड वाहन दौड़ते नजर आए तो ब्लैक लिस्टेड होंगे। जी हां!खनि विभाग के सॉफ्टवेयर का परिवहन विभाग के साफ्टवेयर से लिंक कर दिया। इसके तहत यदि कोई भी वाहन अपनी निर्धारित भार क्षमता से अधिक किसी खनिज का परिवहन करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। साथ ही ब्लैक लिस्टेड होने के बाद यह प्रदेश में कही भी दोबारा खनिज का लदान नहीं कर सकेगा। साथ ही परिवहन विभाग में फिटनेश, परमिट, ऋण चुकाना व ट्रांसफर कराना आदि कोई भी काम नहीं होगा। बूंदी परिवहन विभाग ने अब तक करीब 15 ट्रक वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया।प्राप्त जानकारी के अनुसार ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई ई-रवन्ना और इटीपी के जरिए होगी। अगर परिवहन व खनि विभाग का उडऩदस्ता पकड़ भी नहीं पाया तब भी वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर सकेंगे। राजस्थान सरकार निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

तो स्वत: ही मिल जाएगी सूचना
विभाग के अनुसार जनवरी माह से यह आदेश प्रभावी हो गया। इसके तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में वाहन की भार क्षमता से अधिक खनिज परिवहन करते पाए जाने पर खान विभाग की वेबसाइट से परिवहन विभाग को स्वत: सूचना के लिए संदेश प्रेषित हो जाएगा। जिससे परिवहन विभाग वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

यह करना होगा
-वाहन मालिक या चालक परिवहन विभाग से वाहन के वास्तविक वजन का मिलान सही कराएगा।
-ओवरलोड परिवहन से होने वाली सडक़ों की क्षति कम होगी।
-वाहन मालिक या चालक वाहन की भार वहन क्षमता भी परिवहन विभाग में सही अंकित होना सुनिश्चित करें।
-खनिज परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर- ट्रॉली का व्यावसायिक पंजीकरण करना होगा।
-खाली वाहन को भरने से पूर्व तुलाई नहीं करानी पड़ेगी।
-ओवरलोड परिवहन के कारण होने वाली वाहन दुर्घटनाओं व प्रदूषण में कमी आएगी।
-संबंधित खनन पट्टेधारी डीलर्स या ट्रांसपोर्ट के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


फैक्ट फाइल
तीन टन ओवरलोड तक – 500
तीन टन से दस टन तक- 1000 प्रति टन
10 से आगे जितने भी टन होंगे उन पर -1500 रुपए प्रति टन
– नोट -जुर्माने की दर।

‘खान विभाग का सॉफ्टवेयर परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर से लिंक हो गया। ऐसे में अब खनिज से भरे ओवरलोड वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे तो तुरंत कार्रवाई अमल मेें लाई जाएगी।’
सुधीर बंसल
जिला परिवहन अधिकारी, बूंदी

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