तो स्वत: ही मिल जाएगी सूचना
विभाग के अनुसार जनवरी माह से यह आदेश प्रभावी हो गया। इसके तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में वाहन की भार क्षमता से अधिक खनिज परिवहन करते पाए जाने पर खान विभाग की वेबसाइट से परिवहन विभाग को स्वत: सूचना के लिए संदेश प्रेषित हो जाएगा। जिससे परिवहन विभाग वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
यह करना होगा
-वाहन मालिक या चालक परिवहन विभाग से वाहन के वास्तविक वजन का मिलान सही कराएगा।
-ओवरलोड परिवहन से होने वाली सडक़ों की क्षति कम होगी।
-वाहन मालिक या चालक वाहन की भार वहन क्षमता भी परिवहन विभाग में सही अंकित होना सुनिश्चित करें।
-खनिज परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर- ट्रॉली का व्यावसायिक पंजीकरण करना होगा।
-खाली वाहन को भरने से पूर्व तुलाई नहीं करानी पड़ेगी।
-ओवरलोड परिवहन के कारण होने वाली वाहन दुर्घटनाओं व प्रदूषण में कमी आएगी।
-संबंधित खनन पट्टेधारी डीलर्स या ट्रांसपोर्ट के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
फैक्ट फाइल
तीन टन ओवरलोड तक – 500
तीन टन से दस टन तक- 1000 प्रति टन
10 से आगे जितने भी टन होंगे उन पर -1500 रुपए प्रति टन
– नोट -जुर्माने की दर।
‘खान विभाग का सॉफ्टवेयर परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर से लिंक हो गया। ऐसे में अब खनिज से भरे ओवरलोड वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे तो तुरंत कार्रवाई अमल मेें लाई जाएगी।’
सुधीर बंसल
जिला परिवहन अधिकारी, बूंदी