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अनदेखी की हद: मौत के बाद भी खातों में पहुंचती रही पेंशन राशि

locationबूंदीPublished: Dec 11, 2019 11:52:23 am

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की मौत हुए कई वर्ष हो गए उसके बाद भी मृत लाभार्थियों को पात्र मानते हुए पेंशन राशि उनके बैंक खातों में पहुंचती रही।

अनदेखी की हद: मौत के बाद भी खातों में पहुंचती रही पेंशन राशि

अनदेखी की हद: मौत के बाद भी खातों में पहुंचती रही पेंशन राशि

-दस ग्राम पंचायतों में 164 मृत लाभार्थियों को देते रहे पेंशन
-अपडेशन रिकार्ड देखने से पकड़ में आया मामला
नैनवां. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की मौत हुए कई वर्ष हो गए उसके बाद भी मृत लाभार्थियों को पात्र मानते हुए पेंशन राशि उनके बैंक खातों में पहुंचती रही। प्रति वर्ष पेंशनधारियों का जीवित होने का सत्यापन किया जाता है। उसके बाद भी ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा आंखें बंद कर किए गए सत्यापन में इतनी संख्या में मृत्यु के बाद भी मृत लाभार्थियों को जीवित बताए रखा जिससे उनके खातों में पेंशन राशि पहुंचती रही। नैनवां पंचायत समिति में 33 ग्राम पंचायतों में से दस ग्राम पंचायत बांसी, डोडी, सादेड़ा, बालापुरा, फूलेता, जजावर, जेतपुर, सुवानिया, कोलाहेडा, बाछोला का रिकार्ड नैनवां उपकोषाधिकारी कार्यालय द्वारा पेमेंट आफ्टर डेथ व रिमेरीज पार्टल को देखा है तो उसमें 164 मृत लाभार्थियों के नाम सामने आए जिनके खातों में अब तक 13 लाख 53 हजार 250 रुपए की राशि जमा हो चुकी थी। जबकि अभी शेष 23 ग्राम पंचायतों का अपडेशन रिकार्ड देखना बाकी है। उसके बाद तो मृत लाभार्थियों की संख्या व उनके खातों में डाली गई राशि का आंकड़ा कई गुणा बढ़ सकता है।
कुछ नमूने प्रस्तुत हैं…
सादेड़ा ग्राम पंचायत के सादेड़ा गांव निवासी रामकुंवार पुत्र जोधा भील की मृत्यु 18 मार्च 2016 को ही हो गई थी। मृत्यु के बाद उसे जीवित मानकर जुलाई 2016 से सितम्बर 2019 तक 21 हजार 750 रुपए की पेंशन उसके खाते में जमा हो चुकी है। आंतरदा ग्राम पंचायत के अरनेठा गांव निवासी माधो पुत्र भूरा की मृत्यु 10 मई 2015 को ही हो गई थी, उसके बाद भी अप्रेल 2016 से अक्टूबर 2019 तक 34 हजार 750 रुपए की राशि उसके खाते में जमा होती रही। जजावर ग्राम पंचायत के ताकला गांव निवासी भूरीबाई पत्नी मंदा की मृत्यु 16 दिसम्बर 2013 को हो गई थी उसके बाद अक्टूबर 2014 से जून 2018 तक 21 हजार 750 रुपए की राशि उसके खाते मे जमा हो चुकी है। जेतपुर ग्राम पंचायत जेतपुर के कल्याण पुत्र मोडू धोबी की मृत्यु 12 अगस्त 2016 को होने के बाद भी उसे जीवित मानते हुए अक्टूबर 2016 से सितम्बर तक 25 हजार 500 रुपए उसके खाते में जमा हो चुके हैं। डोडी पंचायत के लक्ष्मीपुरा गांव निवासी रामकुरी की मृत्यु 23 फरवरी 2016 को हो चुकी है। उसके बाद भी उसे पात्र लाभार्थी मानते अक्टूबर 2016 से अगस्त 2019 तक 25 हजार रुपए की राशि उसके खाते में जमा हो चुकी है। बांसी निवासी सत्यनारायण पुत्र सवाईराम की मृत्यु 28 मई 2016 को ही हो गई थी। उसके बाद भी जुलाई 2016 से जुलाई 2019 तक की राशि 20 हजार 250 रुपए उसके खाते में जमा होती रही। बालापुरा ग्राम पंचायत के बोरदा गांव निवासी मूलचंद पुत्र भूरा की मृत्यु 27 फरवरी 2017 को ही हो गई। उसके बाद भी अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2019 तक की 27 हजार 500 रुपए की राशि उसके खाते में जमा होती रही। गुढ़ादेवजी ग्रामपंचायत के गुढ़ादेवजी निवासी खाना पुत्र ग्यारसीलाल की मृत्यु एक फरवरी 2018 को ही हो जाने के बाद भी फरवरी 2018 से अगस्त 2019 तक 11 हजार 500 रुपए की राशि उसके खाते में जमा हो चुकी है।
उपकोषाधिकारी ने विकास अधिकारी को यह लिखा पत्र
नैनवां उपकोषाधिकारी ने विकास अधिकारी को पत्र में लिखा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा मृत पेंशनरों की सूचना समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण एक अप्रेल 2019 से 5 दिसम्बर 2019 की अवधि में 164 पेंशनर की राशि 13 लाख 53 हजार 250 का ओवर पेमेन्ट सम्बंधित खातों में जमा हो चुका है। जो वसूली योग्य है। यह तो मात्र दस ग्राम पंचायतों की पेंशन अपडेशन सूचना है। सभी 33 ग्राम पंचायतों की सूचना अपडेशन के होने के उपरांत वसूली योग्य राशि और भी बढऩे की संभावना है। सलंग्र सूची अनुसार राशि सम्बंधित से वसूल करवाकर राजकोष में जमा कराने एवं भविष्य में मृत पेंशनरों की जानकारी अविलम्ब अपडेट करवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों को पाबंद कराएं। साथ ही समय पर सूचना प्रस्तुत न करने पर अधिक भुगतान के सबंध में ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करें।
-पेमेंट आफ्टर डेथ व रिमेरीज पार्टल से मामला सामने आते ही विकास अधिकारी को लिख दिया है। विकास अधिकारी को ही मामले में कार्रवाई व सम्बंधितों से राशि वसूली की कार्रवाई करनी है।
गीतमल मीणा, उपकोषाधिकारी नैनवां
-पहले मामला मेरी जानकारी में नही था। प्रति वर्ष सत्यापन के बाद ही लाभार्थियों को पेंशन देने के नियम है। किस स्तर पर यह लारपाही बरती गई है इसकी जांच करवाई जाएगी। मामले में ग्राम विकास अधिकारियों की लापरवाही मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जतन सिंह गुर्जर, विकास अधिकारी नैनवां

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