बूंदीPublished: May 19, 2019 06:27:08 pm
पंकज जोशी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ऑल इंडिया मोटर व्यवसाय एसोसिएशन को नगर परिषद की भूमि को दो माह के भीतर मुक्त कर कब्जा नगर परिषद को संभलाने के आदेश दिए हैं। निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं करने पर प्रतिमाह दो लाख रुपए नगर परिषद को देने के भी आदेश दिए हैं।
दो माह में खाली करानी होगी ट्रक यूनियन की जमीन, सभापति व आयुक्त को सख्त आदेश
बूंदी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ऑल इंडिया मोटर व्यवसाय एसोसिएशन को नगर परिषद की भूमि को दो माह के भीतर मुक्त कर कब्जा नगर परिषद को संभलाने के आदेश दिए हैं। निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं करने पर प्रतिमाह दो लाख रुपए नगर परिषद को देने के भी आदेश दिए हैं। न्यायालय ने उक्त सम्पदा को नगर परिषद की माना है, वहां पर एसोसिएशन अतिक्रमी की रूप में काबिज है।
नगर परिषद के विधिक सलाहकार गीतेश पंचौली ने बताया कि बायपास रोड पर ऑल इंडिया मोटर व्यवसाय एसोसिएशन ने बीस साल के लिए नगर परिषद से भूमि लीज पर ली थी। वर्ष 1996 में लीज खत्म हो गई थी। इसके बाद नगर परिषद ने लीज अवधि बढ़ाने के लिए 1 करोड़ 42 लाख का नोटिस दिया था। इस पर एसोसिएशन ने न्यायालय में केस कर दिया। जहां निचली अदालत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए यूनियन को बेदखल नहीं करने का नगर परिषद को आदेश दिया है। इस पर नगर परिषद ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश के यहां अपील की थी। जिसमें 16 मई को न्यायालय ने फैसला दिया।
न्यायालय ने उक्त सम्पदा को नगर परिषद की मानते हुए दो माह में जगह खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दो माह में आयुक्त व सभापति की ओर से कब्जा प्राप्त करने में असफल होने पर उन्हें दो लाख रुपए व्यक्तिगत रूप से राजस्व घाटा पूर्ति के लिए अदा करने के निर्देश दिए। वहीं जिला कलक्टर को दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र किया है।