आधार को पैनकार्ड से लिंक नहीं किया तो 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा खाता
आखिरी मौका- 1 जुलाई 2017 तक जिन्हें भी पैन आवंटित किए गए , उन्हें जरूरी है पैन और आधार लिंक कराना

बुरहानपुर. आयकर विभाग ने हाल ही में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर अब तक आप अपना पैनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए हैं तो जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपका स्थायी खाता संख्या 31 मार्च 2020 के बाद बंद हो जाएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य है। इसके लिए 31 मार्च 2020 तक विभाग ने समय सीमा बढ़ा दी गई है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पैन कार्ड निस्क्रिय हो जाएगा। यानी आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। पैन और आधार कार्ड को जोड़े जाने को लेकर विभाग द्वारा कईं बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई थी। अब यह सीमा 31 मार्च 2020 हो गई है। पैनकार्ड आयकर विभाग की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि जिस व्यक्ति का 1 जुलाई 2017 तक पेन आवंटित किए गए हैं उन्हें आयकर कानून की धारा 139 ए की उपधारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन स्वत: निस्क्रिय हो जाएगा।
ऐसे कर सकते हैं पैन से आधार लिंक
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपको पैन से आधार को लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इस पर एक फार्म खुलेगा। यहां आपको पैन, आधार नंबर आदि इंटर करना पड़ेेगा। यहां आपको सभी जानकारी आधार कार्ड के अनुसार ही डालना पड़ेगी। अगर आधार पर आपके जन्म का साल ही लिखा है तो आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा। मेरे पास आधार पर में सिर्फ जन्म का साल है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। साथ ही जन्म की जानकारी भी भरनी होगी।
हाइपर लिंक का भी कर सकते हैं उपयोग
वेबसाइट पर रजिस्टर करना नहीं चाहते तो आपके पास पैन और आधार को लिंक करने का एक और विकल्प है। इनकम टैक्स विभाग के होम पेज पर ही एक हाइपर लिंक है। जिस पर क्लिक कर आप पैन आधार को लिंक कर सकत हैं। यह इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध है।
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