यह भी किए बंद
जिले में स्थित मैरिज गार्डन, हॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सार्वजनिक पुस्तकालय, प्ले स्कूल, सार्वजनिक समारोह के साथ ही 20 से अधिक व्यक्ति उपस्थित वाली सभाएं 31 मार्च तक बंद और प्रतिबंधित की गई है।
बस संचालकों के लिए भी आदेश जारी
आरटीओ सुरेंद्र गौतम ने कहा कि बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों को नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए बस ऑपरेटरों के लिए निर्देश जारी किए हैं।
बसों के गेट के हैंडल व सीटों के हैंड को सेनिटाइजर से निरंतर साफ करें।
बस की सीट, लोर व अन्य भागों को नियमित रूप से साफ किया जाए।
बसों में यात्रा करने वावले यात्रियों पर कंडक्टर निगरानी रखे व किसी यात्री में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाईदे तो तत्कल प्रशासन को सूचना करें।
बसों की खिड़कियों व बर्थ पर लगे परदों को तुरंत निकलवाना सुनिश्चित करें व बसों में रात्रि कालीन सेवा के दौरान कंबल व चादर देना बंद करें।
कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए आम जन को बस स्टैंडपर लेक्स, बसों पर स्टीकर आदि के माध्यम से जागरुक करने का प्रयास करें।
बस यातायात पर यह पड़ा प्रभाव
पुष्पक बस स्टैंड पर महाराष्ट्र से आने वाली 20 बसों में से अब 10 ही आ पा रही है। अन्य रूटों पर चलने वाली बसों पर भी खासा असर पड़ा है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चौकसे ने कहा कि बसों के यातायात पर भारी असर पड़ा है। 50 फीसदी तक यात्रियों की कमी हो गई। जो बसे चल भी रही है, तो यात्री न मिलने के कारण बंद करने का मन बना रहे हैं। यही हाल रेल यातायात का भी है। यहां भी 50 फीसदी तक यात्रियों की कमी आ गई है। रिजर्वेशन टिकट कैंसिल हो रहे हैं।