संपूर्ण जिले में महाराष्ट्र राज्य से आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
औद्योगिक इकाइयां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेगी। औद्योगिक मजदूरों, उद्योग के लिए कच्चा तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों, कर्मचारियों को आवागमन की छूट रहेंगी।
औद्योगिकी इकाईयों में ट्रांसपोर्ट स्थल एवं कच्चे माल तैयार माल के आवागमन तथा लोडिंग वाहन, ठेला आदि के आवागमन के लिए सुबह 8 बजे से 10 बजे एवं शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक छूट रहेगी।
शासन द्वारा स्वीकृत खदानों से रेत उत्खनन- परिवहन करने की छूट रहेंगी।
कृषि संबंधी सेवाएं खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चालू रहेंगी।
जिले में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने वाले कियोस्क सेंटर चालू रहेंगे।
2289 कुल संक्रमित
35 की मृत्यु
2050 स्वस्थ्य हुए
204 अब भी एक्टिव केस