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बुरहानपुर पुलिस ने 6 दिन में किया सनसनीखेज हत्या के मामले का खुलासा

locationबुरहानपुरPublished: Jan 27, 2022 03:51:05 pm

Submitted by:

ranjeet pardeshi

– पंडित उर्फ बंडू माली गुमशुदगी प्रकरण में खुलासा- खेत पर साथ में पार्टी कर रहे गांव के ही तीन लोगों ने शराब के नशे में हुए विवाद में की थी बंडू माली की हत्या

Burhanpur police revealed the sensational murder case in 6 days

Burhanpur police revealed the sensational murder case in 6 days

बुरहानपुर. पुलिस ने 6 दिन के अंदर ही पंडित उर्फ बंडू माली हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि बंडू माली की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई थी। इसी दरमियान सूचनाकर्ता गोपाल पिता पांडूरंग मोतेकर निवासी ग्राम खामनी के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि 19 व 20 जनवरी की रात्रि में उसके खेत में बने पक्के मकान में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा दी गई है। गोपाल की सूचना पर आगजनी कायम कर जांच की गई। आगजनी का उक्त घटना स्थल एवं आग लगने का कारण संदिग्ध होने से एफएसएल टीम के माध्यम से घटना स्थल का प्रांरभिक तौर पर निरीक्षण कराया गया, जिसमे जले हुए मोबाइल एवं जली हुई हड्डियों के टुकड़े पाए गए जिनकी जांच कराई गई।
ऐसे पहुंचे आरोपियों तक
लापता बंडू 19 जनवरी को ग्राम खामनी के मोहन के खेत में पार्टी में शामिल हुआ था। यहां मोहन, किरण और गोलू उर्फ कांतीलाल का घर से रोटी लाने की बात पर बंडू माली से विवाद हो गया। आरोपी किरण एवं गोलू उर्फ कांतीलाल ने मोहन के साथ मिलकर पंडित उर्फ बंडू के साथ मारपीट की। इसके बाद बंडू को गोपाल मोतेकर के खेत में बने पक्के कमरे मे ले जाकर वहां रखी बांस की लकड़ी, ड्रिप की नली व मोहन द्वारा अपने खेत की टपरी में इंजन चलाने के उपयोग के लिए रखा केरोसिन लाकर बंडू की हत्या के इरादे से माचिस से आग लगा दी। बंडू के दो मोबाइल भी आग में डाल दिए। साक्ष्य छुपाने की नियत से आरोपियों द्वारा बंडू की मोटर साइकिल ले जाकर ग्राम चौंडी के पास निर्माणाधीन डैम के पास रोड किनारे खड़ी कर दी गई। जिसे पुलिस द्वारा डेम के पास सड़क किनारे से जब्त किया गया। प्रारंभिक जांच, विवेचना तथा गिरफ्तारशुदा आरोपियों के कबूलनामा व निशादेही से घटना स्थल से मृतक बंडू द्वारा पहनी गई चांदी की अंगूठी, उसकी कमर के बेल्ट का जला हुआ बक्कल जब्त किए गए। विवेचना में आए साक्ष्यों से आरोपियों द्वारा मृतक पंडित उर्फ बंडू माली की हत्या की घटना घटित कर साक्ष्य छुपाना पाया गया। प्रकरण में धारा 302, 201 भादवि बढ़ाई गई। इसमें आरोपी मोहन पिता कवच कुंडल मोतेकर उम्र 48, किरण पिता भाऊराव पाटिल उम्र 32, गोलू उर्फ कांतिलाल पिता श्यामराव चौधरी उम्र 32 तीनों निवासी ग्राम खामनी थाना शाहपुर है। गिरफ्तार शुदा आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर साक्ष्य संकलन के लिए पूछताछ की जा रही है बाद न्यायालय पेश किया जाएगा।

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