scriptभांजी को धमकाने वाले आरोपी मामा को 10 साल जेल | Man got 10-year imprisonment by the Court in Burhanpur | Patrika News

भांजी को धमकाने वाले आरोपी मामा को 10 साल जेल

locationबुरहानपुरPublished: Jun 09, 2015 07:34:00 pm

भांजी को धमकाकर युवक के साथ भगाया, 10 साल की सजा सुनाई।

District Court Jabalpur

District Court Jabalpur

बुरहानपुर। मामा-भांजी के रिश्ते को कलंकित करने वाले मामा को न्यायालय ने 10 साल की सजा और 3500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामा ने भांजी को धमकाकर एक युवक के साथ भगवाया था। युवक अब भी फरार है। अतिरिक्त लोक अभियोजक शांताराम वानखेड़े ने बताया कि शेखपुरा निवासी जगदीश पिता भायटा उर्फ भाईसिंग ने अपनी नाबालिग भांजी के घर शेखपुरा में आरोपी अजय उर्फ अजीत को लाया और कहा कि अजय तुझे पत्नी बनाएगा।

भांजी के मना करने पर मामा ने धमकी दी कि आरोपी अजीत के साथ नहीं जाएगी तो वह उसके माता-पिता को जान से खत्म कर देगा। 22 मई 2014 को धमकी देने के बाद आरोपी अजीत युवती को रात में लेकर चला गया और उसे देडतलाई, खंडवा और खरगोन लेकर गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता आरोपी अजीत के घर से मौका पाकर भागने में कामयाब हुई। उसने घर आकर अपनी आपबीती माता-पिता को सुनाई थी।

पीडि़त परिवार ने थाना खकनार में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस आरोपी अजीत को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन भगाने के लिए धमकी देने वाले मामा जगदीश को 30 जुलाई 2014 को गिरफ्तार कर लिया। तब से आरोपी जगदीश जेल में था। मामले की सुनवाई के दौरान भांजी ने अपने मामा के खिलाफ धमका कर आरोपी अजीत के साथ भगाने व उसके साथ दुष्कर्म के बारे में बताया अदालत ने अभियोजन द्वारा पीडि़ता को नाबालिग होना और उसके साथ घटना होना प्रमाणित किया।

मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश वैभव मंडलोई की अदालत ने जगदीश को धारा 366 भादवि में पांच साल और 1500 रुपए अर्थदंड व धारा 109 भादवि दुष्कर्म के दुष्प्रेरित किए जाने के आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। ये सभी सजाएं और जुर्माना राशी पीडि़ता के पिता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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