scriptन्यायालय से फरार होने पर 15 दिन की सजा और 1 हजार का जुर्माना | Sentenced to 15 days and fine of 1 thousand for absconding from court | Patrika News

न्यायालय से फरार होने पर 15 दिन की सजा और 1 हजार का जुर्माना

locationबुरहानपुरPublished: Mar 06, 2020 11:48:02 pm

Submitted by:

tarunendra chauhan

कोर्ट का फैसला

बुरहानपुर. जिला न्यायालय से फरार होने वाले आरोपी को न्यायालय ने अर्थदंड और कारावास से दंडित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी रतनसिंह भंवर ने बताया कि आरोपी दिनेश पिता नानू उर्फ शानु 28 वर्षीय निवासी ग्राम कारखेड़ा थाना खकनार को न्यायिक मजिस्ट्रेट आरएस बघेल ने 15 दिन का कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

मीडिया सेल प्रभारी सुनील कुरील ने बताया गया 2 दिसंबर 2016 को प्रथम अपर सत्र न्यायालय के क्लेम प्रकरण में आरोपी दिनेश ऋ णी होकर उससे डिक्री धनराशि की वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट के पालन में आदेशिका वाहक गिरफ्तार करते सिविल अभिरक्षा में न्यायालय से समक्ष पेश किया। आरोपी ने राशि जमा करने में असमर्थता व्यक्त करने पर न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए उसे सिविल जेल भेजने के लिए वारंट बनाया जा रहा था। उस दौरान आरोपी दिनेश न्यायालय की अनुमति के बिना बाहर निकलकर भाग गया। जिसकी सूचना आदेशिका वाहक ने न्यायालय को दी गई। थाना लालबाग में धारा 224 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय से फरार होने वाले आरोपी दिनेश पिता नानू को 15 दिन के कारावास एवं 1 हजार अर्थदंड से दंडित कराया गया।

पीएम फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने पर किया विरोध
बुरहानपुर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि नहीं पर किसानों ने विरोध कर आंदोलन की चेतावनी दी। शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ और प्रगतिशील किसान संगठन ने कहा कि प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर माह में किसानों के खातों में राशि आ जाती थी।लेकिन इस बार केंद्र और राज्य सरकार से यह राशि अब तक नहीं मिली है। जिससे किसानों को परेशानियां होकर किसान कर्जदार हो रहे है।इस दौरान किसान शिवकुमार सिंह कुश्वाह और रघुनाथ पाटिल सहित अन्य किसान मौजूद थे।

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