बिना अनुमति के बाजार में खोल दी दुकानें, 9 दुकानदारों पर पर एफआइआर
बुरहानपुरPublished: Jun 08, 2020 10:59:49 pm
– 15 लोगों पर जुर्माना – पुलिस की कार्रवाई
Shops opened in market without permission, FIR on 9 shopkeepers
बुरहानपुर. सोमवार के दिन बाजार में बिना अनुमति के दुकान खोलने वाले 9 दुकानदारों पर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। गांधी चौक और कमल तिराहे पर दुकानें खुलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने बंद कराया था। पुलिस ने नामजद 9 लोगों पर एफआइआर करने के साथ ही 15 लोगों पर चालानी कार्रवाई की।
कोतवाली थाना प्रभारी गिरवरसिंह जलोदिया ने बताया कि प्रशासन की ओर से 40 वार्ड की सूची जारी कर सुबह 9 से 5 बजे तक दुकान खोलने के आदेश जारी किए थे। जबकि बाजार क्षेत्र में दुकानें एवं कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं थी। सोमवार को गांधी चौक धन्नालाल कॉम्पलेक्स एवं कमल तिराहे पर बिना अनुमति के ही दुकानें खोल दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर और नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र यादव के निदेज़्श पर बाजार की दुकानें बंद कराने के बाद 9 दुकानदारों पर प्रकरण दर्ज किया गया।
इन दुकानदारों पर हुई एफआइआर
पुलिस के अनुसार सखी सहेली दुकानदार रवि पिता नरसिंहराव चिंचडवानी, प्राची होजरी योगश रामनारायण भावसार, नवनाथ क्लाथ स्टोर शंशांक पिता अशोक मदान, अक्षत किचन विवेक पिता विनोद दलाल, शू पार्क स्टोर रवि पिता सुरेश पंजवानी, न्यू पापुलर दुकानदार आकाश पिता दिवाकर वानखेड़े, रितिका गारमेंट्स रवि आरवानी पिता प्रमेचंद, निरकारी क्लेक्शन विजय प्रकाश पिता बाबूलाल शमाज़्, जनरल स्टोर दुकानदार बसंत पिता बंशीलाल सावलानी बिना मास्क फेस कवर लगाकर दुकान का सामान विक्रय कर रहे थे। दुकान पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइजर का उपयोग न करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर धारा 188,269 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं भ्रमण के दौरान 15 लोगों पर बिना मास्क के बाहर घूमने पर चालानी कार्रवाई करते हुए 1500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।