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District Court verdict – बलात्कार के आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

locationबुरहानपुरPublished: Sep 10, 2020 02:00:43 am

Submitted by:

tarunendra chauhan

जिला न्यायालय का फैसला

case filing

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बुरहानपुर. मां एवं बेटी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी न्यायालय ने निरस्त कर दी है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावे द्वारा आपत्ति करने पर अपर सत्र न्यायाधीश केएस बारिया ने मां एवं बेटी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी थावरसिंग पिता फत्तू (28), सुखलला पिता भावसिंग (35), नारसिंग पिता छोटिया (30) की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

रंधावे ने बताया कि मामला 31 जुलाई 2020 का है। आरोपियों ने बलात्कार की घटना को अंजाम देने के साथ फरियादी के पति से पैसों की मांग कर मजदूरी से कमाए हुए 2500 रुपए निकाल लिए थे। थाना शाहपुर पुलिस ने धारा 449, 393, 347, 363, 366, 376डी, 376 डीबी, 397 भादवि 5,6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था।

यह लगाई आपत्ति
आरोपियों के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावे ने इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपियों ने नाबालिग एवं उसकी मां से बलात्कार व लूट अपराध का गंभीर स्वरूप का है। यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि होने की आशंका है व आरोपी के फरार होने की संभावना है। आपत्ति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपियों का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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