रंधावे ने बताया कि मामला 31 जुलाई 2020 का है। आरोपियों ने बलात्कार की घटना को अंजाम देने के साथ फरियादी के पति से पैसों की मांग कर मजदूरी से कमाए हुए 2500 रुपए निकाल लिए थे। थाना शाहपुर पुलिस ने धारा 449, 393, 347, 363, 366, 376डी, 376 डीबी, 397 भादवि 5,6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था।
यह लगाई आपत्ति
आरोपियों के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावे ने इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपियों ने नाबालिग एवं उसकी मां से बलात्कार व लूट अपराध का गंभीर स्वरूप का है। यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि होने की आशंका है व आरोपी के फरार होने की संभावना है। आपत्ति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपियों का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।