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वीडियो : सुने कलेक्टर की अपील, यह आदेश जारी

locationबुरहानपुरPublished: Mar 26, 2021 07:12:50 pm

Submitted by:

ranjeet pardeshi

– रात्रि में नहीं खुलेगा बाजार- क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय- धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Video: Hearing collector's appeal, order issued

Video: Hearing collector’s appeal, order issued

बुरहानपुर. जिले में कोविड की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की वर्चुअल बैठक के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है।
बुरहानपुर जिले में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बाजार बंद रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में वस्तुओं, औद्योगिक ईकाई के श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल व उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेलवे स्टेशन पर आने एवं जाने तथा परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
जिले में शादी समारोह में 50 व शवयात्रा में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंड मजिस्टे्रट बुरहानपुर, नेपानगर की पूर्वानुमति प्राप्त करना बंधनकारी होगा। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
कजले में जीम, स्वीमिंग पुल, सिनेमा घर बंद रहेंगे।
उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगें।
रेस्टारेंट व बाजार के ऐसे समस्त प्रतिष्ठान, ठेले, चाट.चौपाटी आदि जहां पर भोजन.नाश्ता विक्रय किया जाता है वहां बैठकर खड़े रहकर खाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। वे टेक अवे भोजन प्रदाय कर सकेंगे।
होटल के बैंक्वेट हॉल, मैरिज गार्डन के हॉल व खुले में विभिन्न फार्म हाउस में किसी भी प्रकार की पार्टी, जन्मदिन मनाना, विवाह, वर्षगांठ मनाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। जिले के समस्त पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे।
बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता अधिकतम 100 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
जिले में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर, मेले प्रतिबंधित रहेंगे। एवं इनमें सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना भी प्रतिबंधित रहेंगा।
त्योहार घरों में मनाने की अपील
होली, धुलेंडी, शब.ए.बारात, गुड फ्रायडे, ईदुल ए.फितर आदि त्यौहार अपने.अपने घरों में परिवारजनों के साथ ही मनाया जाएगा। किसी भी प्रकार से चौराहों, सड़कों, कॉलोनी के सार्वजनिक स्थानों, खुले मैदान आदि में एकत्रीकरण होते हुए त्यौहार मनाया जाना या झूंड जुलूस के रूप में त्यौहार मनाए जाना आदि प्रतिबंध रहेगा। बुरहानपुर जिले के समस्त धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे।

दंड का प्रावधान:.
कोई भी व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लघंन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है। जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक 26 मार्च, 2021 की रात्रि 12 बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

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