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लॉकडाउन में क्या रहेगा चालू, क्या बंद, एक क्लीक कर जाने

locationबुरहानपुरPublished: Apr 08, 2021 07:45:18 pm

Submitted by:

ranjeet pardeshi

नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन रहेंगाप्रतिबंधात्मक आदेश जारी

What activity will go in lockdown, what will stop, one click

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बुरहानपुर. मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल से कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु नवीन दिशा निर्देश प्राप्त हुए है। इसके परिपालन में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश की घोषणा की है।
बुरहानपुर जिले में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन पूर्ववत जारी रहेगा।
31 जुलाई 2021 तक बुरहानपुर जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार निर्धारित।
कार्यकालीन समय प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।
बुरहानपुर जिले के नगर पालिका निगम बुरहानपुर, नगर परिषद नेपानगर एवं नगर पंचायत शाहपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन रहेेगा।

लॉकडाउन के दौरान संचालित गतिविधियां
समस्त अस्पताल एवं मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी।
अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन रहेगा।
पशु चिकित्सालय एवं इससे संबंधित आवश्यक पशुचारा आपूर्ति संबंधी कार्य चालू रहेंगे।
न्यूज पेपर वितरण प्रणाली यथावत चालू रहेंगी। मास्क, सोशल डिस्टेसिंग व सेनेटाईजर का उपयोग करना होगा।
शहर में पेयजल उपलब्ध कराने वाले सभी प्रायवेट वॉटर प्लांट द्वारा पेयजल आपूर्ति चालू रहेंगी।
शहर में दूध डेयरी व सब्जी विक्रय चालू रहेंगा।
केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों का आवागमन चालू रहेगा।
मेडिकल इमरजेंसी स्थिति में मरीजों के साथ दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया चल सकेंगे।
एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवाए चालू रहेंगी।
टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिकध्कर्मी को छूट रहेंगी।
बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन से आने.जाने वाले नागरिकों को छूट हैं किन्तु कार्यालय के आदेशानुसार दिनांक 7 मार्च, 2021 के अनुसार महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों को आरटी.पीसीआरध्आरएटी की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा तैयार माल उद्योग के अधिकारियों कर्मचारियों को आवागमन की छूट रहेंगी।
गैस एजेसी, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम चालू रहेंगे।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण को छूट रहेंगी।
शहर में सभी होटल, लॉज, धर्मशाला खुलें रहेंगे, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इसमें किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, आयोजन नहीं होंगे।

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