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अनुमति लेकर जन्होंने 10 प्रतिशत ज्यादा निर्माण कर लिया वे ही होंगे वैध, इससे ज्यादा के नहीं, पूरा अवैध भवन भी नियम से ही होगा वैध

locationबुरहानपुरPublished: Feb 23, 2020 12:17:55 pm

Submitted by:

ranjeet pardeshi

– वैध नहीं कराया तो निगम चलाएगी जेसीबी – नियम विरुद्ध और बिना अनुमति के बने भवनों को वैध कराने के लिए आया नया नियम – लोगों में घबराहट, इंजीनियर कार्यालय तक पहुंचने लगे आवेदन- सरकार के सख्त आदेश, नहीं तो तोड़ेंगे भवन

 With permission, they have constructed 10 percent more, they will be valid, not more than this, the whole illegal building will also be valid only by rule

With permission, they have constructed 10 percent more, they will be valid, not more than this, the whole illegal building will also be valid only by rule

बुरहानपुर. कमलनाथ सरकार अब नगर निगम क्षेत्र में बने अवैध भवन और अनुमति के विपरित भवनों को वैध करने जा रही है। इसके लिए दो दिन पहले ही इंजीनियरों की बैठक भी ली। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर समय रहते भवनों को वैध नहीं कराया तो फिर निगम की जेसीबी इन पर चलेगी। इसलिए अवैध निर्माणकर्ताओं में भी घबराहट है, इंजीनियरों के ऑफिसों में इसके लिए आवेदन लगना भी शुरू हो गए।
दरअसल शहर में हजार से अधिक ऐसे मकान है जो पूरी तरीके से बिना अनुमति के बने हैं, लेकिन हजार से भी अधिक ऐसे मकान है, जिन्होंने अनुमति कुछ ओर ली है और बना कुछ ओर दिया है। सरकार के नए आदेश में ऐसे भवन मालिकों को भी राहत मिलेगी। लेकिन समय रहते इन्हें वैध कराने के लिए आवेदन देना होगा। नहीं तो निगम पहले ऐसे भवन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा जिनकी लगातार शिकायतें की जा रही है, इसके बाद जांच कर अन्य भवनों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
ऐसा है नियम
इंजीनियर प्रवीण चौकसे ने बताया कि अगर किसी ने एक हजार स्क्वेयरफीट जमीन पर भवन का निर्माण किया है और किसी ने अनुमति लेकर ज्यादा निर्माण कर लिया हैं, तो उसे भी अनुज्ञा शुल्क का पांच प्रतिशत जुर्माना देना होगा। इसके अलग-अलग और भी कई नियम सरकार ने बनाए हैं। यह पांच प्रतिशत राशि भवन की कलेक्टर गाइड लाइन से तय मूल्य का पांच प्रतिशत होगा। इसमें जगह अनुसार दस प्रतिशत तक भी जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
फ्रंट का निर्माण नहीं चलेगा
जिसने पूरे तरीके से अवैध निर्माण किया है, तो उसे केवल मास्टर प्लान के अनुसार जितनी भवन निर्माण की अनुमति मिलना चाहिए, उतना ही वैध होगा। भवन मालिक ने नियम से बहुत ज्यादा अवैध निर्माण किया है, तो उससे डिकलेरेशन देना होगा की जब चाहे निगम इसे तोड़ सकता है। दस प्रतिशत तक अतिरिक्त निर्माण को ही अनुमति मिलेगी, इससे अधिक की नहीं। इसमें भी भवन के फ्रंट वाले हिस्से में अधिक निर्माण बिलकुल नहीं चलेगा, जो रोड किनारे बने हैं। बिना अनुमति के बने अतिरिक्त निर्माण पीछे या साइड में दस प्रतिशत तक चल सकेंगे वह भी खुद की भूमि पर।
यह लगेंगे दस्तावेज
इंजीनियर के माध्यम से आवेदन देना होगा। इसमें मुख्य रूप से नक्शा, टेक्स की रसीद, जमीन के कागज, जितनी उसको अनुमति मिल सकती है।
अभी यह भी है झंझट
अभी तो नगर निगम से भवनों को वैध कराने के लिए आवेदन तो दूर निगम का का एबीपीएस सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। इससे पिछले दो माह से आवेदन नहीं लग पा रहे हैं। इससे पूरा शहर का विकास रुका पड़ा है। लोग अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया है। इंजीनियरों का कहना कि एबीपीएस सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। १०० से अधिक आवेदन अटके पड़े हैं।
– बिना अनुमति के बने मकान और नियम लेकर अधिक भवन का निर्माण करने वाले भवन को वैध किया जा सकेगा। सरकार का यह नियम बेहतर है। इसके लिए आवेदन लगना शुरू हो गए हैं।
– प्रवीण चौकसे, अध्यक्ष कंसल्टिंग इजीनियर एसोसिएशन
– अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। समय रहते वैध नहीं कराए तो निगम कार्रवाई करेगी।
– भगवानदास भूमरकर, आयुक्त नगर निगम
बीयू२३१५ : इंजीनियर ऑफिस में आवेदन लगाने की तैयारियां शुरू।

 

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