क्या हैं शर्तें?
सरकार के मुताबिक ये छूट बिजनेस टू कंज्यूमर दी जाएगी। इसके साथ ही सिर्फ उन उत्पादों पर छूट मिलेगी, जिन पर जीएसटी तीन प्रतिशत या उससे ज्यादा है। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ी शर्त रखी है। इस शर्त के मुताबिक आपको सिर्फ 100 रुपये तक की ही छूट मिलेगी।
सरकार के मुताबिक ये छूट बिजनेस टू कंज्यूमर दी जाएगी। इसके साथ ही सिर्फ उन उत्पादों पर छूट मिलेगी, जिन पर जीएसटी तीन प्रतिशत या उससे ज्यादा है। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ी शर्त रखी है। इस शर्त के मुताबिक आपको सिर्फ 100 रुपये तक की ही छूट मिलेगी।
क्या है सरकार की योजना?
दरअसल सरकार अर्थव्यवस्था को कैसलेश बनाना चाहती है। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि डिजिटल लेनदेन पर टैक्स की चोरी भी कम हो पाएगी। नवंबर में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाना था लेकिन किन्हीं कारणों से इस पर चर्चा नहीं हो पाई।
दरअसल सरकार अर्थव्यवस्था को कैसलेश बनाना चाहती है। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि डिजिटल लेनदेन पर टैक्स की चोरी भी कम हो पाएगी। नवंबर में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाना था लेकिन किन्हीं कारणों से इस पर चर्चा नहीं हो पाई।
अब बेनामी प्रॉपर्टी पर कसेगा शिकंजा, आधार से लिंक करने की तैयारी जीएसटी को और आसान बनाएगी सरकारी, टैक्स स्लैब चार से घटकर तीन होंगे
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को और सरल बनाने पर सरकार काम कर रही है। इसके तहत 12 और 18 फीसदी स्लैब को खत्म कर एक नया स्लैब बनाने की योजना है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी में एक कर दर बनाए जाने की संभावना नहीं है, लेकिन कहा कि सरकार 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर स्लैबों का विलय कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नुकसानदेह एवं लग्जरी उत्पादों के लिए 28 फीसदी वाला स्लैब बना रहेगा।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को और सरल बनाने पर सरकार काम कर रही है। इसके तहत 12 और 18 फीसदी स्लैब को खत्म कर एक नया स्लैब बनाने की योजना है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी में एक कर दर बनाए जाने की संभावना नहीं है, लेकिन कहा कि सरकार 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर स्लैबों का विलय कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नुकसानदेह एवं लग्जरी उत्पादों के लिए 28 फीसदी वाला स्लैब बना रहेगा।