लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप बैंक से हर्ज़ाना वसूल कर सकते हैं। कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि यदि एटीएम ट्रांसेक्शन फेल हो जाए तो आप बैंक से ज़ुर्माना मांग सकते हैं। इसके लिए बैंक को आपको 100 रुपये की रकम हर्ज़ाने के तौर पर अदा करनी होती है। गौरतलब है कि देश के सबसे बड़े बैंक यानि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ग्राहकों के लिए कुछ खास गाइडलाइंस जारी की हैं। जो देश के प्रत्येक बैंक ग्राहक के लिए काफी ज़रूरी है।
बता दें कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक यदि ट्रांसेक्शन फेल हो गई है। और आपने बैंक से शिकायत कर दी है तो ऐसी स्थिती में शिकायत करने की तारीख से 7 कामकाजी दिनों में आपके पैसे आपके खाते में वापस आ जाने चाहिए। अगर 7 दिन के बाद भी आपके खाते में ये पैसे नहीं आते तो आरबीआई की पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत बैंक प्रति दिन 100 रुपये के ज़ुर्माने के तहत आपको भुगतान करेगा। लेकिन आपने ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत बैंक से नहीं की है तो आप बैंक से कोई ज़ुर्माना नहीं वसूल सकते।
इसके लिए आपको एटीएम से निकलने वाली ट्रांसेक्शन रीसिप्ट के साथ बैंक में शिकायत करानी होगी। इसके लिए आपको एनेक्जर-5 फॉर्म पर अपने बैंक का खाता नंबर, कार्ड डीटेल, एटीएम आईडी, ट्रांसेक्शन की सटीक तारीख और समय के बारे में भी बताना होगा। लेकिन यहां सबसे खास ध्यान देने वाली बात ये है कि बैंक में किसी भी अनाधिकृत कर्मचारी को बैंक डीटेल न बताएं। इसके साथ ही शिकायत की एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखें।