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कारोबार

अब तक 1833 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां जब्त, कार्रवाई रहेगी जारी

विभाग बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ अपनी कठोर कार्रवाई जारी रखेगा।

Nov 07, 2017 / 03:29 am

Prashant Jha

नई दिल्ली: बेनामी संपत्तियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। सोमवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि आयकर विभाग अब तक 1,833 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों को जब्त कर चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ अपनी कठोर कार्रवाई जारी रखेगा। इसे कतई बंद नहीं किया जाएगा। चंद्रा ने कहा, ‘मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह जांच खत्म नहीं होगी।
 

सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि हम सभी स्थानों से ऐसी संपत्तियों से संबंधित अधिक से अधिक डाटा और जानकारी हासिल करने में जुटे हैं। ऐसे मामलों और संपत्ति की पहचान करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि इस साल अक्टूबर तक के आंकड़े बताते हैं कि विभाग ने 1,833 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। इसके लिए विभाग ने 517 नोटिस जारी किए और 541 अटैचमेंट किए।
अहमदाबाद में सबसे ज्यादा मामले
इस तरह के सर्वाधिक 136 मामले अहमदाबाद में हुए. इसके बाद भोपाल में 93 मामले, कर्नाटक और गोवा में 76-76 मामले, चेन्नई में 72 मामले, जयपुर में 62 मामले, मुंबई में 61 मामले और दिल्ली में 55 मामले सामने आए।
पीएम चुनावी भाषणों में उठाते हैं मुद्दे

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेनामी संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई का संकेत दे चुके हैं। वहीं पीएम मोदी ने पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया था।इसके तहत 500 और 1000 रुपये के नोट लिए गए। इस दौरान आयकर विभाग ने लोगों को चेतावनी दी थी कि वे किसी और के नोट अपने बैंक खाते में जमा नहीं करें।अगर ऐसा किया गया तो बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून 1988 के तहत चल-अचल संपत्ति के मामलों में आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाएगा।
जेल की सजा का प्रावधान

विभाग ने पिछले साल एक नवंबर से नए बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस कानून में अधिकतम सात साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है गौरतलब है कि आयकर विभाग देश में बेनामी कानून लागू करने वाली नोडल एजेंसी है।

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