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एयरलाइनों को मूल्य तय करने के लिए केंद्र सरकार ने दी आजादी, एयरफेयर कैप नियमों में बदलाव

locationनई दिल्लीPublished: Sep 19, 2021 04:57:44 pm

Submitted by:

Mohit Saxena

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा किसी भी समय 15 दिनों तक रहेगी।

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नई दिल्ली। एयरलाइनों को मूल्य तय करने में अधिक सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार ने विमान किराया सीमा नियमों में बदलाव करा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ( ministry of civil aviation) के अनुसार, किराया बैंड अब केवल 15 दिन के अंतराल के लिए लागू होगा।

शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा किसी भी समय 15 दिनों तक रहेगी और एयरलाइंस (Airlines) 16 वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। इस वर्ष 12 अगस्त से, यह रोल-ओवर अवधि 30 दिनों की थी और एयरलाइंस 31वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क ले रही हैं।

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शनिवार को जारी एक नए आदेश में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नियम में बदलाव की व्याख्या की। उसका कहना है कि यदि वर्तमान तिथि 20 सितंबर है, तो किराया बैंड 4 अक्टूबर तक लागू रहेगा। 20 सितंबर को यात्रा के लिए 5 तारीख या उसके बाद की गई कोई भी बुकिंग अक्टूबर को किराया बैंड द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा।

शिफ्ट करने के लिए किराया बैंड

आदेश में बताया गया है,”अगले दिन, यानी यदि वर्तमान तिथि 21 सितंबर है, तो किराया बैंड 5 अक्टूबर तक लागू होगी। इसके साथ 6 अक्टूबर या उसके बाद की यात्रा के लिए किराया बैंड लागू नहीं होगा।” इसलिए, किराया बैंड हर दिन एक दिन में बदल जाएगा।

आपातकालीन हवाई यात्रा

आपातकालीन हवाई यात्रा पर सब्सिडी जारी रहेगी क्योंकि यह सीमा 15 दिन पहले बुक किए जाने वाले टिकटों पर लागू होगी।

एयरलाइंस और यात्रियों के लिए

कोरोनो वायरस से जुड़ी यात्रा प्रतिबंधों के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही एयरलाइनों की मदद के लिए निचली कैप लगाई गई थी। ऊपरी सीमा इसलिए लगाई गई थी ताकि सीटों की मांग अधिक होने पर यात्रियों से भारी शुल्क न लिया जाए।

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