अधिकतम 3 लोगों को बनाया जा सकता है नॉमिनी नॉमिनेशन आप डीमैट खाता खुलवाते वक्त भी भर सकते हैं। अगर आपने नहीं भरा तो बाद में भी इसे अपडेट किया जा सकता है। आप किसी NRI को भी नॉमिनी बना सकते हैं। डीमैट खाताधारक अपने मुताबिक ये तय कर सकते हैं कि वे अपने निधन पर किसे अपने शेयर देना चाहते हैं। एक डीमैट खाते में अधिकतम 3 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। खाताधारक को नॉमिनी की कुछ जानकारी भरनी होगी। अगर दो या उससे ज्यादा नॉमिनी तय किए हैं तो खाताधारक को सभी नॉमिनी की हिस्सेदारी तय करनी होगी कि निधन पर किसे कितना फीसदी हिस्सा मिलेगा।
नॉमिनी को बदला जा सकता है अगर खाता खुलवाते वक्त आपने नॉमिनी नहीं भरा तो आप बाद में नॉमिनेशन फॉर्म फॉर्म भरकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या ब्रोकर को जमा कराना होगा। अगर नॉमिनी बदलना हो तो वो भी किया जा सकता है। इसके लिए बस इस नॉमिनेशन फॉर्म को दोबारा भरकर जमा कर सकते हैं। किसी भी सामान्य या जॉइंट डीमैट खाते में नॉमिनी तय किया जा सकता है लेकिन ट्रस्ट, सोसायटी या कॉरपोरेट बॉडी, पार्टनरशिप कंपनी, HUF या पावर ऑफ अटर्नी रखने वाले लोग नॉमिनेशन नहीं भर सकते।
2020-21 में 14.2 करोड़ नए डीमैट खाते खुले दरअसल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में 14.2 करोड़ नए डीमैट खाते खोले गए। नए डीमैट खातों की संख्या इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब तीन गुना है। शेयर बाजर में भी रिटेल निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ा है। इसलिए जरूरी है कि नॉमिनेशन से जुड़ी बारीकियों को समझ लिया जाए।