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मोदी ने कहा था 2.5 लाख तक जांच नहीं लेकिन… आयकर विभाग की हर डिपोजिट पर नजर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लंबे हाथ जल्द आपके उन कैश डिपोजिट तक भी पहुंच सकते हैं, जो आपने अप्रेल 2016 के बाद अपने खातों में जमा किए हैं।

Dec 02, 2016 / 09:31 am

Abhishek Pareek

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लंबे हाथ जल्द आपके उन कैश डिपोजिट तक भी पहुंच सकते हैं, जो आपने अप्रेल 2016 के बाद अपने खातों में जमा किए हैं। आर्इटी विभाग नोटिस थमाते हुए आपसे सभी कैश डिपोजिट पर 60 फीसदी टैक्स की डिमांड कर सकता है। टैक्स के साथ ही सरचार्ज आैर पेनल्टी भी वसूल की जा सकती है।
एेसा इसलिए संभव है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के प्रस्तावित हालिया संशोधनों में कैश डिपोजिट तारीख के मामले में पहले की कोर्इ सीमा का उल्लेख नहीं है। एेसा इनकम टैक्स आैर इंडस्ट्री मामलों कें एक्सपर्ट का कहना है। अगर एेसा होता है तो यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आैर रेवेन्यू सेक्रेटरी के उन आश्वासनों केा खिलाफ होगा जिनमें उन्होंने 2.5 लाख रुपए तक की राशि पर किसी भी तरह की जांच नहीं करने की बात की है। 
सोर्स बताना जरूरी

डिपाॅजिटर को नाेटिस मिलने पर बताना होगा कि उसके पास वह कैश कहां से आया। कानून में बदलाव इसलिए किया गया है ताकि उस कैश डिपाॅजिट पर ज्यादा टैक्स वसूल किया जा सके, जिसके सोर्स के बारे में डिपाॅजिटर साफ तौर पर नहीं बता पा रहे हैं। कालाधन सफेद करने के लिए जनधन योजना के दुरुपयोग की खबर के बाद सरकार अधिक गंभीर होती जा रही है। 

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