दरअसल, EPFO खाताधारकों को इंश्योरेंस कवर की सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत मिलती है। इस स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर के तहत भुगतान किया जाता है। निजी कंपनियों में नौकरी करने वाले लोगों को भी निःशुल्क 7 लाख रुपये तक का फायदा मिलता है।
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EDLI स्कीम का क्लेम मेंबर कर्मचारी के नॉमिनी की ओर से कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर किया जा सकता है। यह कवर उन कर्मचारियों के पीड़ित परिवार को भी मिलता है, जिसने मृत्यु से ठीक पहले 12 महीनों के अंदर एक से अधिक प्रतिष्ठानों में नौकरी की हो।
EDLI में कर्मचारी को कोई रकम नहीं देनी होती है। अगर स्कीम के तहत कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो कवरेज मृत कर्मचारी के जीवनसाथी, कुंवारी बच्चियां और नाबालिग बेटे लाभार्थी होते हैं। क्लेम करने वाला माइनर यानी 18 साल से कम उम्र का है तो उसकी तरफ से उसका अभिभावक क्लेम कर सकता है।
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PF खाते से पैसा निकालने के लिए एंप्लॉयर यानी नियोक्ता के पास जमा होने वाले फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कवर का फॉर्म 5 IF भी जमा करना होगा। इस फॉर्म को एंप्लॉयर सत्यापित करेगा। यदि नियोक्ता उपलब्ध नहीं है, तो फॉर्म को गजटेड अधिकारी, मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष नगरपालिका या जिला स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष / सचिव / सदस्य, पोस्टमास्टर या सब पोस्टमास्टरमें से किसी एक द्वारा वैरीफाई किया जाना चाहिए।
EPFO ने अब नॉमिनी की जानकारी देने के लिए ई नामांकन की सुविधा शुरू कर दी है. इसमें जिन लोगों के नामांकन नहीं है, उन्हें मौका दिया जा रहा है. इसके बाद ऑनलाइन नॉमिनी के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी अपडेट की जाएगी.