कारोबार

मां के निधन के बाद उनके लॉकर में मिले सोने को बेचने पर कितना टैक्स लगेगा, जानिए क्या कहता है नियम

मां के निधन के बाद उनके लॉकर से मिले सोने को बेचने पर कितना टैक्स लगेगा? जानिए इसको लेकर इनकम टैक्स का नियम क्या कहता है। कब आपको इस तरह के gold पर देना होगा टैक्स?
 

Jan 30, 2023 / 04:51 pm

Abhishek Kumar Tripathi

Found gold in mother’s locker after she died, How it will be taxed if I sell

मेरी मां का अभी-अभी निधन हुआ है। हमें उनके लॉकर में कुछ सोने (gold) के गहने मिले। वह एक नॉन टैक्स पेयर्स महिला थी। अब अगर मैं सोना बेच दूं और अपने अकाउंट में नकद पैसा जमा कर दूं तो क्या मुझे कोई दिक्कत होगी? ऐसा सवाल एक टैक्सपेयर्स व्यक्ति के द्वारा पूछा गया है, जिसका उत्तर कई बातों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए आपकी मां के लॉकर में मिले सोने के गहनों का कुल प्राइज क्या है? क्या आपके पिता इस दुनिया में हैं और उन्होंने अपने ITR में क्या इनकम डिक्लेयर की है? वहीं यदि आपकी मां नॉन टैक्स पेयर्स थी तो क्या उनकी आय का कोई अन्य सोर्स था, जिसमें इनकम टैक्स नहीं देना होता है?
दरअसल अगर आप साबित कर देते हैं कि लॉकर में मिले सोने को सही इनकम सोर्स के जरिए खरीदा गया था तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उसको बेचने में किसी से प्राप्त हुए पैसे में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि आप उस पैसे को कहीं भी निवेश करते हैं तो उसमें मिलने वाले रिटर्न पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
यह भी पढ़ें

Adani Group के शेयर्स में लगातार गिरावट जारी, 60% तक डिस्‍काउंट पर मिल रहे स्‍टॉक‍, क्या निवेश करेंगे आप?

 
कब आपको लॉकर में मिले सोने पर देना पड़ेगा टैक्स
यदि आप आकलन अधिकारी को यह समझाने में सक्षम नहीं होते हैं कि आपकी मां ने अपने जीवन काल में इतने सोने के गहनों को जमा किए हैं तब आपको उस गहनों पर टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही दंड प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इस प्रोसेस के जरिए अपने काले धन को सफेद करने की योजना बना रहे हैं तो आपको ऐसे फालतू तरीकों से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की हेराफेरी आपको जेल पहुंचा सकती है।
 
माता-पिता ने गिफ्ट किए पैसे, शेयर्स या गहने उसमें देना होगा टैक्स?
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार माता-पिता या कोई भी परिचित आपको पैसे, गहने कोई अन्य चीज देता है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि ऐसे गिफ्ट की प्राइज 1 फाइनेंशियल ईयर में 50 हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इन गिफ्ट की प्राइज 50 हजार से ज्यादा है तो उसमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर किसी ने भी आपको किसी कंपनी का शेयर गिफ्ट किया है तो उससे मिलने वाले फायदे में आपको लॉग टर्म या शॉट टर्म टैक्स देना पड़ेगा।
यह भी पढ़ें

आपके माता-पिता भी आपका टैक्‍स बचाने में कर सकते हैं मदद, जानिए कैसे

संबंधित विषय:

Home / Business / मां के निधन के बाद उनके लॉकर में मिले सोने को बेचने पर कितना टैक्स लगेगा, जानिए क्या कहता है नियम

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.