दरअसल अगर आप साबित कर देते हैं कि लॉकर में मिले सोने को सही इनकम सोर्स के जरिए खरीदा गया था तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उसको बेचने में किसी से प्राप्त हुए पैसे में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि आप उस पैसे को कहीं भी निवेश करते हैं तो उसमें मिलने वाले रिटर्न पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
यह भी पढ़ें
Adani Group के शेयर्स में लगातार गिरावट जारी, 60% तक डिस्काउंट पर मिल रहे स्टॉक, क्या निवेश करेंगे आप?
यदि आप आकलन अधिकारी को यह समझाने में सक्षम नहीं होते हैं कि आपकी मां ने अपने जीवन काल में इतने सोने के गहनों को जमा किए हैं तब आपको उस गहनों पर टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही दंड प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इस प्रोसेस के जरिए अपने काले धन को सफेद करने की योजना बना रहे हैं तो आपको ऐसे फालतू तरीकों से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की हेराफेरी आपको जेल पहुंचा सकती है।
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार माता-पिता या कोई भी परिचित आपको पैसे, गहने कोई अन्य चीज देता है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि ऐसे गिफ्ट की प्राइज 1 फाइनेंशियल ईयर में 50 हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इन गिफ्ट की प्राइज 50 हजार से ज्यादा है तो उसमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर किसी ने भी आपको किसी कंपनी का शेयर गिफ्ट किया है तो उससे मिलने वाले फायदे में आपको लॉग टर्म या शॉट टर्म टैक्स देना पड़ेगा।