राजपत्र में वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, नोटबंदी के दौरान 30 दिसंबर तक डाक घरों और बैंकों में तथा 10 से 14 नवंबर तक डीसीसीबी में जमा बंद किये जा चुके बड़े बैंक नोट 30 दिन तक रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, जमा कराए गए नोटों के बदले वे उतने ही मूल्य की राशि पा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए बैंकों, डाक घरों और डीसीसीबी को दी गई इस अनुमति की शर्ताें के अनुरूप रिजर्व बैंक को संजोषजनक उत्तर भी देना होगा।
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने पिछले वर्ष 08 नवंबर की मध्य रात्रि से 500 रुपए और एक हजार रुपए के नोटों का प्रचलन बंद कर दिया था और आम लोगों को 30 दिसंबर तक बैंकों में इन्हें जमा कराने की छूट दी गई थी।
13 दिसंबर को आरबीआई की ओर से जारी की गई अंतिम आधिकारिक गणना के मुताबिक, बैंकों में 10 दिसंबर तक प्रतिबंधित नोटों में 12.44 लाख करोड़ रुपये जमा हुए थे।