script500 और 1000 के पुराने नोट रखे तो होगा जुर्माना, नया कानून पारित | Government notifies law to make banned notes possession punishable | Patrika News

500 और 1000 के पुराने नोट रखे तो होगा जुर्माना, नया कानून पारित

locationपन्नाPublished: Mar 01, 2017 07:27:00 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

सरकार ने अमान्य हो चुके पुराने 10 से अधिक नोट रखने वालों को दंडित करने के प्रावधान वाले कानून को अधिसूचित कर दिया है। कानून के तहत ऐसे लोगों पर न्यूनतम 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

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सरकार ने अमान्य हो चुके पुराने 10 से अधिक नोट रखने वालों को दंडित करने के प्रावधान वाले कानून को अधिसूचित कर दिया है। कानून के तहत ऐसे लोगों पर न्यूनतम 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। 
संसद ने हाल ही निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारी दायित्व समाप्ति) कानून, 2017 पारित किया है। इस कानून को पारित करने का मकसद 500 और 1,000 रुपए के बंद किए जा चुके नोटों का इस्तेमाल करते हुए समानांतर अर्थव्यवस्था चलाने की संभावनाओं को समाप्त करना है।
विदेश में रहने की गलत घोषणा पर 50,000 जुर्माना

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 फ रवरी को इस कानून पर दस्तखत कर दिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो नोटबंदी की अवधि (9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016) के दौरान विदेश में था और इस बारे में यदि वह कोई गलत घोषणा करता है तो उस पर कम से कम 50,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को बंद नोट जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
ये हैं प्रावधान

इस कानून के अस्तित्व में आने के साथ ही यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसे 10 से ज्यादा पुराने नोट पाए जाते हैं या अध्ययन अथवा शोध करने वाले के पास 25 से अधिक नोट पाए जाते हैं, तो उसे अपराध माना जाएगा। 
ऐसे लोगों पर 10,000 रुपए या जितने नोट मिलते हैं उसका पांच गुना जो भी अधिक हो, उतना जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद इन नोटों पर सरकार और रिजर्व बैंक का देनदारी दायित्व भी समाप्त हो गया है। 

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