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मोबाइल आैर प्राइवेट कंपनियों में आसानी से हो जाएगा आपका आधार डी-लिंक, जानिए कैसे

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार को लेकर तमाम अनिश्चितताएं खत्म हो गर्इ हैं, एेसे में अब आप अपने आधार को इन तमाम तरह की संस्थाआें से डी-लिंक आसानी से करा सकते हैं।

Sep 27, 2018 / 11:04 am

Saurabh Sharma

Aadhar card

मोबाइल आैर प्राइवेट कंपनियों में आसानी से हो जाएगा आपका आधार डी-लिंक, जानिए कैसे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बैंक, प्राइवेट कंपनी आैर टेलीकाॅम कंपनी आपसे आपका आधार कार्ड नहीं मांग सकती हैं। अब सवाल ये है कि देश में जिन लोगों के आधार कार्ड इन तीनों के तरह के संस्थानों के पास है, उन्हें कैसे डीलिंक कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद ही इसका भी तोड़ निकल आया है। आइए आपको भी बताते हैं कि आप बैंकों, टेलीकाॅम कंपनियों आैर प्राइवेट कंपनियों के पास मौजूद आधार कार्ड को कैसे डी-लिंक करा सकते हैं।

अब करा सकते हैं आधार को डी-लिंक
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार को लेकर तमाम अनिश्चितताएं खत्म हो गर्इ हैं। एेसे में अब आप अपने आधार को इन तमाम तरह की संस्थाआें से डी-लिंक आसानी से करा सकते हैं। जी हां, अब आप टेलिकॉम कंपनियों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों और इंश्योरेंस कंपनियों के रिकॉर्ड में दर्ज अपनी सूचनाओं को डिलीट करने कहते हैं तो वो उन्हें करना होगा। अगर कोई ऐसी मांग करता है तो उसे पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट, वोटर आईडी और बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ सकती है। जानकारों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी अपने आधार डीटेल्स को डिलीट करा सकता है।

सरकार को भी आना होगा आगे
जानकारों कहना है कि आधार को डीलिंक करने से पहले मंत्रालयों को भी इस बारे में संबंधित संस्थानों के लिए निर्देश जारी करने होगे। जैसे वोडाफोन-आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी टेलिकॉम कंपनियों के पास आपका जो डेटा स्टोर है, उसे डिलीट करने को लेकर टेलिकॉम मिनिस्ट्री द्वारा निर्देश जारी करने होंगे। इसी तरह से से आरबीआर्इ आैर वित्त मंत्रालय को भी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को भी निर्देश देना होगा। मोबाइल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की मानें तो टेलिकॉम कंपनियां सरकार से निर्देश मिलने का इंतजार करेंगी। वहीं एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से लागू करेंगे।

एेसे करा सकते हैं आधार को डी-लिंक
डिजिटल वॉलिट और बैंक से आधार लिंक को डी-लिंक कराने के लिए आपको बैंक जाना होगा। इसके बाद आपको कस्टमर केयर से ‘अनलिंक आधार’ का फॉर्म लेना होगा। उसे भरकर जमा कराना होगा। 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट से आधार डीलिंक हो जाएगा। आप बैंक को कॉल करके भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। आप आॅनलाइन तरीके से अपने आधार को बैंक से डी-लिंक नहीं करा सकते हैं।

पेटीएम ने उठाया कदम
पेटीएम ने भी इसकी शुरूआत कर दी है। अगर आपने पेटीएम से आधार को लिंक किया हुआ है तो आपको कस्टमर केयर नंबर 01204456456 पर कॉल करना होगा। उसके बाद उन्हें आधार अनलिंक कराने से जुड़ा ईमेल भेजने को कहना होगा। आपके पास पेटीएम का र्इमेल आएगा। जिसमें आपको आधार की एक सॉफ्ट कॉपी अटैच करने को कहा जाएगा। इसके बाद आपको एक मेल आएगा, जिसमें कहा जाएगा कि आपका आधार अगले 72 घंटे में पेटीएम वॉलिट से डीलिंक हो जाएगा।

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