Income Tax latest Utility Tool : Salaried Employees को हर साल 31 जुलाई के पहले Income Tax Return भरवाने के लिए Chartered Accountant के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा जतन करेंगे तो इस साल का आयकर रिटर्न खुद भर सकते हैं। इससे आपको रिटर्न भरवाने की फीस और दौड़-भाग में जो हजारों रुपये का खर्चा आता था, वह भी बचेगा और उस पैसे से आप फैमिली को Treat दे सकते हैं।
जी हां, आयकर विभाग ने Salaried Taxpayers और छोटे कारोबारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नया ऑफलाइन यूटिलिटी टूल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से Salaried Employees अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) खुद दाखिल कर पाएंगे। यह टूल फिलहाल ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म्स के लिए उपलब्ध है। यह नया टूल उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो अभी भी ऑनलाइन सिस्टम के बजाय ऑफलाइन मोड को प्राथमिकता देते हैं। खास बात यह है कि यह यूटिलिटी आयकर विभाग के नए सिस्टम पर आधारित है और पहले से भरे हुए डेटा के साथ आती है, जिससे टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया काफी आसान और कम समय लेने वाली हो जाती है।
यह टूल एक प्रकार का डेस्कटॉप-सॉफ्टवेयर है, जो यूजर को बिना इंटरनेट के भी ITR तैयार करने की सुविधा देता है। इसे आयकर विभाग के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। यह टूल टैक्सपेयर की बेसिक जानकारियों को ई-फाइलिंग पोर्टल से खींचकर लाता है और उन्हें फॉर्म में प्री-फिल करके दिखाता है। इस टूल की सबसे बड़ी खासियत इसका JSON फॉर्मेट है, जो कि आयकर विभाग के नए सिस्टम के अनुरूप है। पहले, एक्सेल आधारित ऑफलाइन टूल जारी किए गए थे, लेकिन यह नया टूल ज्यादा बेहतर और यूजर-फ्रेंडली है।
1- प्री-फिल्ड डेटा : यह टूल ई-फाइलिंग पोर्टल से Salaried Employees की आय, टीडीएस और अन्य जानकारी पहले से भरकर रखता है, जिससे समय की बचत होती है और गलतियां भी कम होती हैं।
2- डबल टैक्स सिस्टम का सपोर्ट : करदाता चाहे तो नई टैक्स व्यवस्था चुन सकते हैं या फिर पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं। यह टूल दोनों ऑप्शन को सपोर्ट करता है।
3- सत्यापन की सुविधा: टूल डेटा भरने के बाद सारी जानकारियों को वैलिडेट करता है, यानी चेक करता है कि फॉर्म में कोई गलती या अधूरी जानकारी तो नहीं है।
4- ऑफलाइन वर्किंग: यह टूल पूरी तरह से ऑफलाइन मोड पर काम करता है। इंटरनेट की जरूरत सिर्फ शुरुआत में टूल को अपडेट करने और फाइनल जेसन फाइल अपलोड करने के समय होती है।
5- यूजर फ्रेंडली इंटरफेस: एक्सेल टूल की तुलना में इसका इंटरफेस ज्यादा सहज और आधुनिक है।
Step 1: आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। Downloads सेक्शन में जाकर ITR-1 और ITR-4 के लिए ऑफलाइन यूटिलिटी टूल का चयन करें। JSON आधारित यूटिलिटी को डाउनलोड करें।
Step 2: डाउनलोड की गई फाइल को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें।
अगर पहले से इंस्टॉल है तो इंटरनेट से जुड़ते ही यह ऑटोमैटिक अपडेट हो जाएगी।
Step 3: टूल खोलने के बाद आपको अपना PAN नंबर और आकलन वर्ष (2024-25) चुनना होगा।
Step 4: ई-फाइलिंग पोर्टल से लॉगिन करके प्री-फिल्ड JSON फाइल डाउनलोड करें और उसे टूल में इम्पोर्ट करें।
Step 5: सभी डेटा जैसे वेतन, TDS, डिडक्शन आदि की जानकारी को चेक और संशोधित करें। अगर कोई अतिरिक्त आय है, तो उसे भी जोड़ें।
Step 6: टूल द्वारा प्रदान की गई वैलिडेशन सुविधा का इस्तेमाल करें ताकि कोई गलतीन रह जाए।
Step 7: अब इस फॉर्म को JSON फॉर्मेट में सेव करें।
Step 8: आखिर में लॉगिन करके इस JSON फाइल को पोर्टल पर अपलोड करें और रिटर्न दाखिल करें।
Updated on:
21 Jun 2025 08:25 pm
Published on:
21 Jun 2025 06:25 pm