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ITR भरने में हुई देरी तो लगेगा पांच हजार रुपये का जर्माना, जानिए किन्हें मिल सकती है छूट

locationनई दिल्लीPublished: Sep 22, 2021 06:29:39 pm

Submitted by:

Mohit Saxena

ITR भरने की अंतिम तिथि को एक बार दोबारा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया है। इस तारीख के बाद जुर्माना भरना पड़ सकता है।

Income Tax Return ITR filing

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नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income tax return file) करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है। इस डेडलाइन से अगर आप चूके तो आपको पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि, कुछ ऐसे टैक्सपेयर भी हैं जो समय सीमा खत्म होने के बाद भी बिना किसी जुर्माने के अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन टैक्सपेयर्स को छूट मिल सकती है।

गौरतलब है कि सेंट्र्ल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि को एक बार दोबारा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया है। 31 दिसंबर के बाद ITR भरने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

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पांच हजार रुपये जुर्माना

सरकार द्वारा दी गई तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 234F में इसका जिक्र करा गया है। हालांकि, टैक्सपेयर्स की कमाई 5 लाख रुपये के अंदर है तो लेट फाइन के तौर पर एक हजार रुपये चुकाने का ही नियम है। पांच लाख से अधिक कमाई पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी।

किन लोगों को नहीं देनी होगी पेनाल्टी

जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक छूट की लिमिट से ज्यादा है। उनको आईटीआर फाइल करने में देरी होने पर भी कोई जुर्माना नहीं देना होगा। अगर ग्रॉस टोटल इनकम छूट की बेसिक लिमिट से कम होती है तो फिर देरी से रिटर्न फाइल करने पर सेक्शन 234F के तहत कोई फाइन नहीं लगेगा।’

क्या होता हे बिलेटेड रिटर्न?

आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि निकले के बाद भी जब कोई टैक्सपेयर अपना रिटर्न फाइल करता है तो उसे बिलेटेड रिटर्न का नाम दिया जाता है। यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4) के तहत आता है। इस सेक्शन में कोई भी टैक्सपेयर अपने पिछले रिटर्न को फाइल कर सकता है।

बिलेटेड रिटर्न पर क्या है पेनाल्टी?

बिलेटेड रिटर्न पर सेक्शन 234F के तहत पेनाल्टी होती है। इस सेक्शन के तहत डेडलाइन के बाद और 31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगता है। यह रकम बढ़कर 10 हजार रुपये तक हो जाती है। अगर टैक्सपेयर की कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होती है तो लेट आईटीआर फाइल करने की फीस एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती है।

 

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