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नए ITR फॉर्म जारी, अब सीधे खाते में आएगा आयकर रिटर्न 

Published: Jun 24, 2015 01:44:00 pm

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आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए नए फॉर्म जारी करते हुए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इसके साथ ही अब आयकर रिटर्न सिर्फ खाते में ही हस्तातंरित किया जाएगा। 

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए नए फॉर्म जारी करते हुए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इसके साथ ही अब आयकर रिटर्न सिर्फ खाते में ही हस्तातंरित किया जाएगा। 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार रात नए फॉर्म जारी किए। सीबीडीटी ने पहले नए फॉर्म जारी किए थे जिसमें विदेश यात्रा और बैंक खातों के बारे में विस्तृत जानकारी देने की व्यवस्था की गई थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। 

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने नया संशोधित और आसान आयकर रिटर्न फॉर्म जारी करने के लिए कहा था। नए फॉर्म को जारी करने में विलंब होने की वजह से रिटर्न भरने की अंतिम तिथि भी एक महीने बढ़ाई गई है। आमतौर पर 31 जुलाई रिटर्न भरने की अंतिम तिथि होती है। 

आयकर विभाग ने अब रिटर्न राशि सिर्फ बैंक खाते में ही हस्तातंरित करेगा। अब तक एक लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता था। आईटीआर 2 ए फॉर्म अविभाजित हिन्दू परिवार और लोगों के लिए है, जिनकी आय कारोबार, पेशा या पूंजीगत आय नहीं है और उनके पास विदेश में भी संपत्ति नहीं है। उन्हें अब सिर्फ, यदि पासपोर्ट है तो, उसका नंबर बताना होगा। 

आयकरदाताओं को अब सिर्फ पिछले वित्त वर्ष के बचत और चालू खातों के बारे में जानकारी देनी होगी। इसी में रिटर्न भरने वालों को बैंक का आईएफएससी कोड भरना होगा, उसी में उन्हें रिटर्न किस खाता में चाहिए बताने का विकल्प भी दिया गया है। 

आयकर विभाग ने नए फॉर्म में करदाताओं का आधार नंबर भी मांगा है और दो ईमेल आईडी देने का विकल्प भी दिया है। इन दोनों को ऑनलाइन रिटर्न भरने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। आईटीआर 2 फॉर्म उन लोगों और अविभाजित हिन्दू परिवार के लिए है जिनकी आय कारोबार या पेशा से है। इसमें देश से बाहर किसी स्रोत से आय की जानकारी देने और विदेशी संपत्ति घोषित करनी होगी।
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