इतने इनकम तक नहीं देना होगा टैक्स
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का कहना है कि सेक्शन 194 ए के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को 50 हजार से ज्यादा की ब्याज से होने वाली आय पर टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि सेक्शन 80टीटीबी के अनुसार 1 अप्रैल 2018 से 60 साल से ज्यादा के नागरिकों के लिए 50,000रुपए की छूट का प्रावधान है। खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात का ऐलान किया था कि 80डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है।
वरिष्ठ नागरिकों के इलाज में छूट बढ़ी
आयकर के पहले के नियमों के मुताबिक कैंसर या एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ही कर कटौती का लाभ मिलता था। इस तरह की चुनिंदा बीमारियों के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60,000 रुपए और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80,000 रुपए था। जबकि अब सरकार ने इसे बढ़ाकर दोनों कैटेगरी के लिए एक लाख रुपए कर दिया है।
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