राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आधार (Aadhaar) कानून में बदलावों को लेकर लाए गए अध्यादेश पर हाल ही में मुहर लगाई है। इसके तहत अब कुछ कामों के लिए आधार देने की अनिवार्यता खत्म हो गई है और इसके स्वैच्छिक इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। यानी अगर आधार धारक चाहे तो इन कामों के लिए आधार दे वर्ना किसी और ID से काम करा सकता है। आइए जानते हैं कि वे कौन से काम हैं जो आप अब आधार दिए बिना भी कर सकते हैं…
अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार का आईडी प्रूफ के तौर पर स्वैच्छिक इस्तेमाल किया जा सकेगा। अध्यादेश में सुनिश्चित किया गया है कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार पेश नहीं करने की स्थिति में किसी भी सेवा को उपभोक्ता को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट और UIDAI दोनों ही यह स्पष्ट कह चुके हैं कि बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। लिहाजा आधार नहीं देने की स्थिति में किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता न ही बच्चे को आधार के अभाव में किसी स्कीम का लाभ लेने से वंचित किया जा सकता है।
अध्यादेश के जरिए आधार कानून में यह बदलाव भी किया गया है कि कोई भी बच्चा 18 साल का हो जाने के बाद आधार प्रोग्राम से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है। इसके तहत नागरिक के आधार छोड़ने के बाद उसका नाम आधार डाटा हट जाएगा और उसका सारा डेटा भी हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा।
मोबाइल सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। अब किसी दूसरे आईडी से सिम कार्ड ले सकते हैं।