दरअसल ये दनों कंपनियां भारतीय मान ब्यूरो की ओर से तय मानकों की अनदेखी करते हुए प्रेशर कुकर बेच रही थीं। दरसल यह प्रेशर कुकर घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-2020 (क्यूसीओ) का अनुपाल नहीं करते थे।
यह भी पढ़ें – PM Kisan Scheme की 11वीं किस्त लेना है लाभ तो जल्द करवाएं रजिस्ट्रेशन, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया
कंपनियों की ओर से बेचे गए इन प्रेशर कुकर्स को वापस मंगाने और ग्राहकों की ओर से दी गई राशि को वापस करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि पेटीएम मॉल ने प्रिस्टीन और क्यूबा कंपनियों के प्रेशर कुकर बेचे।
वहीं उनके विवरण में ये साफ था कि इन कुकर पर आईएसआई मार्क नहीं है।
जबकि स्नैपडील की बात करें तो इन्होंने सारांश एंटरप्राइजेज और एजी सेलर्स के कुकर बेचे जो तय मानकों के अनुरूप नहीं थे।
जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं कंपनियां
जुर्माना लगाए जाने के बाद स्नैपडील ने अपनी सफाई दी। कंपनी ने नियामक के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह सिर्फ बिचोलिया है और विक्रेता की ओर से उनके प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही सामग्री से जुड़ी जानकारी देने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है।
हालांकि नियामक ने स्नैलडील की सफाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले हर लेन-देन से मुनाफा कमाते हैं, ऐसे में सामग्री से जुड़े ऐसे मामले सामने आने पर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते।
इसके साथ ही नियामक ने कंपनियों को 45 दिन के अंदर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।
स्नैपडील नियामक के आदेश को देगी चुनौती
उधर स्नैपडील ने साफ किया है कि उसके लिए उपभोक्ताओं का हित सबसे पहले है, लेकिन वह नियामक के फैसले को चुनौती देगा। स्नैपडील, नियामक ने बीआईएस अधिनियम, कोपरा और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 के तहत ऐसे मामलों में बाजार और विक्रेता की जिम्मेदारियां तय हैं, जिनकी अनदेखी की गई है।
भेज जाएंगे स्टैंडर्ड कुकर
इतना ही नहीं स्नैपडील ने यह भी कहा है कि वह उन सभी उपभोक्ताओं को मानक अनुरुप प्रेशर कुकर भेजेगी जिन्हें यह खराब कुकर बेचे गए थे।
यह भी पढ़ें – IRCTC के साथ शुरू करें खुद का बिजनेस, हर महीने होगी मोटी कमाई, जानिए तरीका