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Paytm Mall और Snapdeal पर लगा तगड़ा जुर्माना, जानिए उत्पाद बेचने में क्या कर रहे थे गड़बड़ी

Published: Mar 28, 2022 02:26:44 pm

अगर आप भी ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। दरअसल दो बड़ी ई कॉमर्स कंपनी पेटीएम मॉल (Paytm Mall) और स्नैपडील (Snapdeal) को तगड़ा जुर्माना लगाया गया है। उत्पाद बेचने में हो रही लापरवाही को लेकर ये जुर्माना लगाया गया है।

Paytm Mall and Snapdeal Fined By Regulator Over Faulty Pressure Cooker

Paytm Mall and Snapdeal Fined By Regulator Over Faulty Pressure Cooker

ऑनलाइन खरीदारी के दौरान कई बार उपभोक्ता ठगी या धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की ओर से लगातार ऐसे मामलों पर नजर रखी जाती है ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। इसी कड़ी में अब सीसीपीए की ओर से दो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सीसीपीए ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की ओर से तय मानकों की अनदेखी करने के चलते पेटीएम मॉल ( PaytemMall ) और स्नैपडील (Snapdeal) के खिलाफ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।इससे पहले भी नवंबर में अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज और पेटीएम मॉल को मानकों की अनदेखी को लेकर नोटिस जारी किया जा चुका है।

दरअसल ये दनों कंपनियां भारतीय मान ब्यूरो की ओर से तय मानकों की अनदेखी करते हुए प्रेशर कुकर बेच रही थीं। दरसल यह प्रेशर कुकर घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-2020 (क्यूसीओ) का अनुपाल नहीं करते थे।

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कंपनियों की ओर से बेचे गए इन प्रेशर कुकर्स को वापस मंगाने और ग्राहकों की ओर से दी गई राशि को वापस करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि पेटीएम मॉल ने प्रिस्टीन और क्यूबा कंपनियों के प्रेशर कुकर बेचे।
वहीं उनके विवरण में ये साफ था कि इन कुकर पर आईएसआई मार्क नहीं है।

जबकि स्नैपडील की बात करें तो इन्होंने सारांश एंटरप्राइजेज और एजी सेलर्स के कुकर बेचे जो तय मानकों के अनुरूप नहीं थे।

जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं कंपनियां

जुर्माना लगाए जाने के बाद स्नैपडील ने अपनी सफाई दी। कंपनी ने नियामक के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह सिर्फ बिचोलिया है और विक्रेता की ओर से उनके प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही सामग्री से जुड़ी जानकारी देने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है।

हालांकि नियामक ने स्नैलडील की सफाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले हर लेन-देन से मुनाफा कमाते हैं, ऐसे में सामग्री से जुड़े ऐसे मामले सामने आने पर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते।

इसके साथ ही नियामक ने कंपनियों को 45 दिन के अंदर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।

स्नैपडील नियामक के आदेश को देगी चुनौती

उधर स्नैपडील ने साफ किया है कि उसके लिए उपभोक्ताओं का हित सबसे पहले है, लेकिन वह नियामक के फैसले को चुनौती देगा। स्नैपडील, नियामक ने बीआईएस अधिनियम, कोपरा और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 के तहत ऐसे मामलों में बाजार और विक्रेता की जिम्मेदारियां तय हैं, जिनकी अनदेखी की गई है।


भेज जाएंगे स्टैंडर्ड कुकर

इतना ही नहीं स्नैपडील ने यह भी कहा है कि वह उन सभी उपभोक्ताओं को मानक अनुरुप प्रेशर कुकर भेजेगी जिन्हें यह खराब कुकर बेचे गए थे।

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