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इन 6 तरीकाें को इस्तेमाल कर आप भी टैक्स के दायरे से आ सकते हैं बाहर, जानिए कैसे

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5 years ago
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नर्इ दिल्ली। अंतरिम बजट में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की आेर से 5 लाख सालाना आय पाने वालों को टैक्स में छूट दे दी है। लेकिन पांच लाख से ज्यादा आय पाने वाले लोग भी टैक्स में छूट ले सकते हैं। हमने एेसे 6 तरीके तरीके तैयार किए हैं जिनसे आप टैक्स के दायरे से बाहर हो सकते हैं। आइए आपको भी बताते हैं…

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एनपीएसः इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80CCD(2) के तहत अगर आपका मालिक आपकी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी एनपीएस में जमा करता है, तो वह रकम टैक्स फ्री हो जाती है।

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ट्रैवल अलाउंसः अगर आप किसी छुट्टी के दौरान की गर्इ यात्रा के खर्च का आॅफिस से खर्च मांगते हैं तो चार सालों में दो बार टैक्स फ्री होता है।

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अखबार, किताबें, मैगजीन पर हुआ खर्च: अगर कंपनी से अखबारों, किताबों और मैगजीन पर किया गया खर्च रीइंबर्स होता है तो इस पर टैक्स बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है।

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गाड़ी आैर पेट्रोल-डीजल का खर्च: अगर आप पर्सनल गाड़ी का यूज ऑफिस के काम के लिए भी करते हैं तो उसके इंश्योरेंस और मैंटनेंस के खर्च एवं ड्राइवर की सैलरी पर क्रमशः 1,600 रु. और 900 रु. का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

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फूड कूपन्स: कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को खाने के कूपंस अवेलेबल कराती है। इन कूपन से आप खाने-पीने का सामान खरीद सकते हैं जो टैक्स फ्री होती है।

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टेलिफोन या मोबाइल एवं इंटरनेट का खर्च: टेलिफोन, मोबाइल फोल और इंटरनेट के खर्चे भी रीइंबर्स होते हैं। इस पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं।

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