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एसबीआई समेत 14 बैंकों पर RBI ने जुर्माना लगाया, नियमों के उल्लंघन का आरोप

locationनई दिल्लीPublished: Jul 07, 2021 11:14:58 pm

Submitted by:

Mohit Saxena

इन 14 बैंकों में सरकारी साहित प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक व एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं।

reserve bank of india

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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने बुधवार को विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सहित 14 बैकों पर जुर्माना लगा दिया है।

आरबीआई ने अपने बयान में इसकी सचूना दी। इन 14 बैंकों में सरकारी साहित प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक व एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं।

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नियमों को दरकिनार किया

इन बैंकों पर 50 लाख रुपए से लेकर दो करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है कि बैंकों ने जिन नियमों का उल्लंघन किया है उनमें एनबीएफसी (Non-bank financial institution) को लोन देने और एनबीएफसी को बैंक फाइनेंस करने से संबंधित नियमों को दरकिनार किया गया है।

इतने सारे बैंकों पर पहली बार लगा जुर्माना

ऐसा पहली बार है जब आरबीआई ने एकसाथ कई बैंकों पर पेनाल्टी लगाई है। रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों ने कई नियमों की अनदेखी की है। इसके साथ ही बैंकों ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के सेक्शन 19(2) और सेक्शन 20(1) का उल्लंघन किया है।

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आरबीआई ने दूसरे जिन बैंकों पर पेनाल्टी लगाई है उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुईस, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक,जेएंडके बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं।

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