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RBI ने तय की रकम निकासी की सीमा, अब एक महीने में नहीं निकाली जा सकेगी 10 हज़ार से ज़्यादा राशि

Published: Nov 30, 2016 12:25:00 pm

Submitted by:

Nakul Devarshi

अब एक माह में केवाईसी वाले जनधन खातों से 10 हज़ार रूपए और बगैर केवाईसी वाले खातों से 5 हज़ार रूपए निकाले जा सकेंगे।

रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के मद्देनजर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों में 9 नवंबर के बाद जमा हुए पुराने नोटों के लिए निकासी की सीमा तय कर दी है। अब एक माह में केवाईसी वाले जनधन खातों से 10 हज़ार रूपए और बगैर केवाईसी वाले खातों से 5 हज़ार रूपए निकाले जा सकेंगे। 
रिजर्व बैंक ने बैंको को जारी आदेश में बुधवार को कहा है कि नोटबंदी के मद्देनजर 9 नवंबर के बाद बैंको में जमा पुराने नोटों की धनराशी में से जिन जनधन खाता के केवाईसी हैं उनसे हर माह 10 हज़ार रूपए निकाले जा सकेंगे। लेकिन बैंक के शाखा प्रबंधक खाताधारकों के निकासी की वास्तविकता की जांच को सही पाने पर ही 10 हज़ार से अधिक की निकासी की अनुमति दे सकते हैं। बगैर केवाइसी वाले खातों से सिर्फ 5000 रूपए मासिक निकाले जा सकेंगे। 
रिजर्व बैंक ने कहा कि बेनामी संपत्ति लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाइयों और मनी लाउंड्रिंग की चंगुल से किसानों और जनधन खाताधारकों को बचाने के उद्देश्य से यह आदेश दिया गया है। 
गौरतलब है कि 10 से 27 नवंबर तक जनधन खातों में 27 हज़ार करोड़ रुपये के पुराने नोट जमा कराये गए हैं और किसानों के भी खातों में भारी संख्या में पुराने नोट जमा कराये जा रहे हैं। ऐसी आशंका जतायी जा रही है कि काले धन को सफेद बनाने के लिये इनका उपयोग किया जा रहा है।
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