रिजर्व बैंक ने बैंको को जारी आदेश में बुधवार को कहा है कि नोटबंदी के मद्देनजर 9 नवंबर के बाद बैंको में जमा पुराने नोटों की धनराशी में से जिन जनधन खाता के केवाईसी हैं उनसे हर माह 10 हज़ार रूपए निकाले जा सकेंगे। लेकिन बैंक के शाखा प्रबंधक खाताधारकों के निकासी की वास्तविकता की जांच को सही पाने पर ही 10 हज़ार से अधिक की निकासी की अनुमति दे सकते हैं। बगैर केवाइसी वाले खातों से सिर्फ 5000 रूपए मासिक निकाले जा सकेंगे।
रिजर्व बैंक ने कहा कि बेनामी संपत्ति लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाइयों और मनी लाउंड्रिंग की चंगुल से किसानों और जनधन खाताधारकों को बचाने के उद्देश्य से यह आदेश दिया गया है।
गौरतलब है कि 10 से 27 नवंबर तक जनधन खातों में 27 हज़ार करोड़ रुपये के पुराने नोट जमा कराये गए हैं और किसानों के भी खातों में भारी संख्या में पुराने नोट जमा कराये जा रहे हैं। ऐसी आशंका जतायी जा रही है कि काले धन को सफेद बनाने के लिये इनका उपयोग किया जा रहा है।