अगर कोई रेस्टोरेंट आपसे जबरन सर्विस चार्ज मांगता है तो आप इसकी शिकायत उपभोक्ता मंत्रालय को सीधे कर सकते हैं।
नई दिल्ली. अगर कोई रेस्टोरेंट आपसे जबरन सर्विस चार्ज मांगता है तो आप इसकी शिकायत उपभोक्ता मंत्रालय को सीधे कर सकते हैं। उपभोक्ता मंत्रालय ने गैर कानूनी सर्विस चार्ज वसूलने के रेस्टोरेंट्स के अड़यिल रवैये पर जनता को यह सलाह दी है। अप्रेल में उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया है कि कोई भी रेस्टोरेंट खाने पर सर्विस चार्ज की मांग नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की शिकायतें आई हैं कि कई जगहों पर रेस्टोरेंट ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने की मनमानी कर रहे हैं। इसके बाद मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी की है। सर्विस चार्ज पर अप्रेल में सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक ग्राहक सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं हैं, सर्विस चार्ज सिर्फ बख्शीश है और इसे बिल में शामिल नहीं कर सकते।
-else-may-be-jailed-1617719/” target=”_blank”>
GST : पुराने माल पर नयी कीमत छापना अनिवार्य, नहीं सुने तो हो सकती है जेल
कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करें ग्राहक
उपभोक्ता मामलों के विभाग में सचिव अविनाश के श्रीवास्तव ने कहा कि सर्विस टैक्स के खिलाफ अप्रैल में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और इसके बावजूद अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज वसूलता है तो उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की जा सकती है। अगर कोई ग्राहक सर्विस चार्ज देना चाहता है तो यह उसपर निर्भर करता है कि वह कितना चार्ज दे, अगर नहीं देना चाहता तो रेस्टोरेंट नहीं ले सकते हैं।