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28 फरवरी तक नहीं जमा किया पैन कार्ड तो बंद हो जाएगा आपका बैंक एकाउंट

Published: Feb 15, 2017 07:12:00 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

अगर आप ने बैंक को पैन डिटेल नहीं दी है तो आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं। 28 फरवरी के बाद आयकर विभाग उन सभी खातों को फ्रीज कर सकता है, जिसमें पैन डिटेल उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं।

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अगर आप ने बैंक को पैन डिटेल नहीं दी है तो आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं। 28 फरवरी के बाद आयकर विभाग उन सभी खातों को फ्रीज कर सकता है, जिसमें पैन डिटेल उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। दरअसल, बैंकों ने अपने खाताधारकों को 28 फरवरी तक पैन डिटेल्स अपडेट कराने को कहा है। जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं उन्हें फॉर्म-60 भरना होगा। वहीं सरकारी बैंकों ने अपने खाताधारकों को पैन डिटेल्सन देने के लिए पत्र भी भेज दिया है।
दरअसल, सरकार ने यह कदम कालेधन पर अकुंश लगाने की दिशा में उठाया है। साथ ही बैंकों से यह 15 जनवरी तक उन सभी खातों की जानकारी साझा करने को कहा है जिनमे नोटबंदी के बाद 2.5 लाख रुपए से अधिक नकदी जमा की गई है। सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को पैन डिटेल्सन उपलब्ध कराने के लिए लेटर भेजा है। 
बैंकों ने कहा है कि आयकर विभाग ऐसे खातों को फ्रीज कर सकता है जो पैन से लिंक्डक नहीं हैं। गौरतलब है कि कालेधन के खिलाफ केंद्र सरकार ने बीते 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लिया था जिसके बाद लोगों ने भारी मात्रा में बैंक खातों में पैसे जमा किए थे।
बैंकों ने अपने ग्राहकों को पत्र लिख कर कहा है कि पैन नंबर अपनी बैंक की शाखा में रजिस्टतर्ड कराएं। पैन कार्ड न होने की स्थिति में फॉर्म -60 भरें। बैंक ने इसके लिए बीते सप्ताह आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश का हवाला दिया है और कहा है कि बैंक खाताधारकों के लिए 28 फरवरी तक पैन डिटेल्स देना अनिवार्य है।
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